Home Blog Page 192

*अंको पर रूपये पैसे का दांव लगाकर सटटा खेलते 02 सटोरिये पकडे गये*

0

*अंको पर रूपये पैसे का दांव लगाकर सटटा खेलते 02 सटोरिये पकडे गये*

⏺️ सटोरियों से एक मोबाइल एवं नगदी 185000/- रुपये जप्त। 

⏺️ संगठित होकर सटटा खेलने वाले सटोरियो के विरूद्ध संगठित धारा के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया । 

नाम आरोपी- (1) अभिषेक सिंह ठाकुर पिता स्व पवन सिंह उम्र 35 साल निवासी शंकर वार्ड मल्हापारा मंुगेली 

2. अस्मित गुप्ता पिता हेम कुमार गुप्ता उम्र 22 साल निवासी शंकर वार्ड मल्हापारा मंुगेली –

 

संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री रजनेश सिंह द्वारा थाना क्षेत्रो में चल रहे अवैध जुआ, सट्टा, आबकारी एवं माइनर एक्ट के तहत अधिक-से-अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था जिसके परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) श्रीमती मधुलिका सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा, श्रीमती नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन पर थाना क्षेत्रो में सतत् निगाह रखी गई थी जो दिनांक 22/04/2026 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि कुछ व्यक्ति तखतपुर नया बस स्टैड वेलकम गेट के पास सटटा पटटी नामक जुआ खेलाते रहे है, की सूचना पर थाना टीम गठित कर मुखबिर के बताये अनुसार रवाना होकर रेड किया जो एक व्यक्ति अभिषेक ठाकुर सटटा खिलाते। रंगे हाथो पकड़ा गया, जिनके पास से एक मोबाइल एवं नगदी रकम 185000/-रुपये एवं पेन कापी जिसमें सट्टा नंबर लिखा गया है ,जप्त किया जाकर पकडे गये सटोरिया के मेमोरेण्डम के आधार पर अपने साथी अस्मित गुप्ता के साथ मिलकर सटटा का काम करना पैसा का लाभ कमाना बताये जाने पर अस्मित गुप्ता को हिरासत मे लिया। सटोरियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुवा प्रतिषेध अधिनियम एवं संगठित अपराधकेे तहत विधिवत् कार्यवाही की गई है।

⏩⏩ उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तखतपुर निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, सउनि रमेशकुमार ओरके, आरक्षक ओंकार राजपूत, कलेश्वर यादव, संतोष पोर्ते, राजकुमार , हरिश यादव, नरेश निराला का सराहनीय योगदान रहा।

*अवैध शराब,02 आरोपी गिरफ्तार, 41 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त*

0

कोरबा पुलिस द्वारा “सजग कोरबा – सतर्क कोरबा” अभियान के तहत अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही।

कोरबा – दिनांक 23.04.2026 को प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम नकटीखार तालाब के ऊपर साइड धरसा नाला के पास दबिश दी गई।दबिश के दौरान आरोपीगण अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब का निर्माण एवं भंडारण करते पाए गए।मौके पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया गया एवं अवैध शराब जप्त की गई।

*जप्ती विवरण:*
कुल 41 लीटर कच्ची महुआ शराब (कीमत लगभग ₹4,100/-)
15 लीटर की 01 डिब्बी
10-10 लीटर के जरीकेन
अन्य बर्तनों में रखी महुआ शराब

*आरोपीगण:*
1. निखिल कंवर
पिता – संतोष सिंह
उम्र – 22 वर्ष
पता – नकटीखार ऊपर मोहल्ला, थाना सिविल लाइन रामपुर, जिला कोरबा (छ.ग.)
2. अजय कुमार मंझवार
पिता – स्व. रविराम मंझवार
उम्र – 21 वर्ष
पता – ग्राम नकटीखार, थाना सिविल लाइन रामपुर, जिला कोरबा (छ.ग.)

*कानूनी कार्यवाही:*
आरोपीगण के विरुद्ध धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण की विवेचना जारी है।

“`कोरबा पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कठोर, सतत एवं लक्षित कार्यवाही की जाती रहेगी।“`

_साथ ही आम नागरिकों से अपील की जाती है कि अपने आसपास अवैध शराब निर्माण अथवा बिक्री की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध समय रहते प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

 *‘चलित थाना’ से बढ़ा विश्वास, मिला त्वरित निराकरण।*

0

कोरबा – पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में दिनांक 23.04.2026 को पुलिस सहायता केंद्र मणिकपुर क्षेत्रांतर्गत दादर में “चलित थाना” का सफल आयोजन किया गया।यह अभिनव पहल आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ एवं प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई, जिसके अंतर्गत पुलिस टीम सीधे आमजन के बीच पहुँची।आयोजन स्थल पर अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र स्थापित कर नागरिकों की शिकायतें दर्ज की गईं एवं उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया।

कार्यक्रम के दौरान कुल 03 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए मौके पर ही जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। साथ ही संबंधित पक्षों को समझाइश देकर कई मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण किया गया।

*जन-जागरूकता पर विशेष जोर*

चलित थाना के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को निम्न विषयों पर जागरूक किया गया—
▶️ साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय
▶️ महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं सुरक्षा उपाय
▶️ यातायात नियमों का पालन
▶️ अवैध शराब, गांजा एवं अन्य नशीले पदार्थों के विरुद्ध सूचना देने की अपील

*पुलिस-जन संवाद को मिला नया आयाम*

इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस एवं आमजन के बीच विश्वास और संवाद को सुदृढ़ करना है, ताकि छोटे-छोटे विवादों का समय रहते निराकरण हो सके और नागरिकों को अनावश्यक रूप से थानों के चक्कर न लगाने पड़ें।

पुलिस विभाग द्वारा “सजग कोरबा – सतर्क कोरबा” अभियान के अंतर्गत इस प्रकार के जनहितकारी कार्यक्रम भविष्य में भी निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे आमजन को त्वरित, सरल एवं भरोसेमंद पुलिस सेवा उपलब्ध हो सके तथा जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

* *अवैध धनार्जन के उद्देश्य से अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार **

0

* *अवैध धनार्जन के उद्देश्य से अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार **

 धारा 34(2) आबकारी एक्ट 

 

*कुल जप्त – 10 नग पीले रंग के 15 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जरीकेन में भरा हुआ 150 लीटर महुआ शराब 10 नग पन्नी में बंधा हुआ पाउच 05 लीटर 02 नग 05लीटर क्षमता वाले पीले रंग के जरीकेन में भरा हुआ 10 लीटर महुआ शराब कुल 165 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 33000 रुपए 

 

नाम आरोपी : –

 

1- धनी राम कुर्रे पिता धनक राम कुर्रे उम्र 35 वर्ष निवासी कंपसियां कला थाना कोटा जिला बिलासपुर

मुकेश साहू ब्यूरो बिलासपुर– मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 22.04.2026 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कपसियां कला में एक व्यक्ति अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से महुआ शराब बिक्री कर रही है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम कपसियां कला में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी धनी राम कुर्रे पिता धनक राम कुर्रे उम्र 35 वर्ष निवासी कंपसियां कला थाना कोटाके कब्जे से 10 नग पीले रंग के 15 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जरीकेन में भरा हुआ 150 लीटर महुआ शराब 10 नग पन्नी में बंधा हुआ पाउच 05 लीटर 02 नग 05लीटर क्षमता वाले पीले रंग के जरीकेन में भरा हुआ 10 लीटर महुआ शराब कुल 165 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 33000 रुपए को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है

 

 

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेश चौहान, प्रधान आरक्षक 758 गजेंद्र सिंह, आरक्षक 192 धर्मेंद्र साहू, आरक्षक 1136 दीप सिंह कंवर, आरक्षक 1356 संजय श्याम आरक्षक 344 राकेश महिलांगे का विशेष भूमिका रही।

*अवैध धनार्जन के उद्देश्य से अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार **

0

 

 

* *अवैध धनार्जन के उद्देश्य से अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार **

 

 धारा 34(2) आबकारी एक्ट 

 

*कुल जप्त – 4 नग पीले रंग का 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा 60 लीटर महुआ शराब , 01 नग 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा 05 लीटर महुआ शराब कुल 65 लीटर कीमती 13000 रुपए 

 

नाम आरोपी : –

 

1- श्रीमती रामशिला महादेवा पति अश्वनी महादेवा उम्र 48 वर्ष निवासी लमकेना थाना कोटा जिला बिलासपुर

 

मुकेश साहू ब्यूरो बिलासपुर– मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 22.04.2026 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लमकेना में एक महिला अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से महुआ शराब बिक्री कर रही है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम लमकेना में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपिया श्रीमती रामशिला महादेवा पति अश्वनी महादेवा उम्र 48 वर्ष निवासी लमकेना थाना कोटा के कब्जे से 4 नग पीले रंग का 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा 60 लीटर महुआ शराब , 01 नग 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा 05 लीटर महुआ शराब कुल 65 लीटर कीमती 13000 रुपए को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है

 

 

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेश चौहान, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार मरकाम, प्रधान आरक्षक 758 गजेंद्र सिंह, आरक्षक 192 धर्मेंद्र साहू, आरक्षक 1136 दीप सिंह कंवर, आरक्षक 1356 संजय श्याम आरक्षक 344 राकेश महिलांगे का विशेष भूमिका रही।

*बीट सिस्टम से मिली सकरी पुलिस को सफलता*

0

 *बीट सिस्टम से मिली सकरी पुलिस को सफलता*

 

 अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपियो को सकरी पुलिस ने किया गिरफतार

 

 आरोपियो के कब्जे से 335 पाव (60.300 लीटर) अंग्रेजी गोवा कीमती 40200 रूपये एवं स्कूटी वाहन क्रमांक CG 10 BE 8106, स्कूटी क्र CG 10 BZ 0370 को किया गया जप्त । 

 

 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।

 

नाम आरोपी – 01- योगेन्द्र कुमार यादव ऊर्फ अमन पिता बोधराम यादव उम्र 24 साल निवासी गिरधौना थाना सकरी जिला बिलासपुर

02-रवि वर्मा पिता अरूण वर्मा उम्र 26 साल निवासी जरौंधा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर

संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर– श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा जिला बिलासपुर के सभी थाना क्षेत्र के सभी स्थानो के साथ साथ अंदरूनी क्षेत्रो में संपूर्ण क्षेत्राधिकार में पुलिस की उपस्थिति/ दृश्यता, अपराधो की रोकथाम एवं पतासाजी हेतु बीट सिस्टम लागू किया गया है। प्रत्येक बीट के लिए बीट आरक्षको को नियुक्त कर जिम्मेदारी दी गई है। बीट सिस्टम के लागू होने पर थाना क्षेत्र में हो रही असामाजिक गतिविधो, अपराधो की सूचना पुलिस को मिल रही है । बीट सिस्टम लागू होने के बाद से सकरी पुलिस को लगातार नशे के कारोबारियो की सूचना मिल रही है सकरी पुलिस द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने वालो, शराब बेचने वालो के विरूद्ध कार्यवाही की जा है। दिनांक 23-04-2026 को मुखबीर से सुचना मिली कि ग्राम हांफा मेन रोड में कुछ अज्ञात व्यक्ति शराब परिवहन कर ले जा रहे है मुखबीर के निशानदेही में हांफा मेन रोड में घेराबंदी कर आरोपी 01- योगेन्द्र कुमार यादव ऊर्फ अमन पिता बोधराम यादव उम्र 24 साल निवासी गिरधौना थाना सकरी जिला बिलासपुर एवं 02-आरोपी-रवि वर्मा पिता अरूण वर्मा उम्र 26 साल निवासी जरौंधा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर को पकडा गया । आरोपियेा के कब्जे से कुल 335 पाव अंग्रेजी गोवा (60.300 लीटर) शराब कीमती 40200 रूपये एवं स्कूटी क्र CG 10 BE 8106, व स्कूटी क्र CG 10 BZ 0370 को जप्त किया गया । आरोपियो को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड प र भेजा गया।

🔹 *शराब कोचियों पर प्रशिक्षु भापुसे थाना प्रभारी के नेतृत्व में लगातार प्रहार जारी।*

0

🔹 *शराब कोचियों पर प्रशिक्षु भापुसे थाना प्रभारी के नेतृत्व में लगातार प्रहार जारी।*

🔹 02 शराब कोचियों से कुल 79 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 15800 रूपये को किया गया जप्त। 

🔹 शराब कोचियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 

गिरफ्तार आरोपी – 

1. जय सिंह पैकरा पिता स्व. मोहन सिंह पैकरा उम्र 40 वर्ष निवासी रिंगवार कुदरीपारा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।

2. कांता बाई केवट पति विश्राम केवट उम्र 45 वर्ष निवासी नवागांव पुडू थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।

 

 

 

 संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर:-श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया (ग्रामीण) श्रीमती मधुलिका सिंह एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु भापुसे अंशिका जैन थाना प्रभारी रतनपुर के नेतृत्व में टीम गठित किया गया है, उक्त पुलिस टीम द्वारा लगातार थाना रतनपुर क्षेत्र में नशें के व्यापारियों/शराब कोचियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, दिनाँक 24/04/2026 को थाना रतनपुर पुलिस द्वारा ग्राम रिंगवार व नवागाँव पुड़ू में शराब कोचिये द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब बिक्री करने की सूचना पर रेड कार्यवाही कर कुदरीपारा रिंगवार निवासी जय सिंह पैकरा के कब्जे 65 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 13000 रूपये व ग्राम नवागाँव पुड़ू निवासी कांता बाई केवट के कब्जे से 14 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2800 रूपये कुल 79 लीटर कीमती 15800 रुपए को जप्त कर दोनों आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु भापुसे अंशिका जैन थाना प्रभारी रतनपुर, उपनिरी. मेलाराम कठौतिया, प्र.आर. सैय्यद अकबर अली, बलदेव सिंह, आर. संजय यादव, धीरज कश्यप, पंचराम रजक का विशेष योगदान रहा।

➡️ *जिला मुंगेली के पुलिस लाइन में “डिजिटल, इलेक्ट्रानिक एवं डीएनए साक्ष्य” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन*

0

 

 

➡️ *जिला मुंगेली के पुलिस लाइन में “डिजिटल, इलेक्ट्रानिक एवं डीएनए साक्ष्य” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन*

 

➡️ *पुलिस लाइन मुंगेली में आयोजित कार्यशाला में जिले मुंगेली के पुलिस अधिकारी आधुनिक तकनीकी साक्ष्यों के संग्रहण, संरक्षण एवं उपयोग पर दिया गया प्रशिक्षण*

 

➡️ *पुलिस जांच अधिकारियों को साक्ष्य संकलन की वैज्ञानिक पद्धति से अवगत कराकर अपराध अनुसंधान को और प्रभावी बनाने पर जोर*

             

 

संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर :-रेन्ज पुलिस महानिरीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन व श्री सुशील द्विवेदी, संचालक एफ.एस.एल.रायपुर के विशेष सहयोग से मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवं उपस्थिति में जिला पुलिस मुंगेली द्वारा दिनांक 24.04.2026 को ‘‘Digital, Electronic & DNA Evidence in Pursuit of Justice” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रक्षित केन्द्र (पुलिस लाइन) मुंगेली में किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी साक्ष्यों जैसे डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एवं डीएनए साक्ष्यों के महत्व, उनके वैज्ञानिक संग्रहण, संरक्षण एवं न्यायालय में प्रस्तुतिकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करना रहा।

इस दौरान विशेषज्ञ डॉ.विक्रांत सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक फोरेन्सिक (एफ.एस.एल.) रायपुर एवं डॉ.स्वाति कुजुर, वैज्ञानिक अधिकारी फोरेन्सिक (एफ.एस.एल.) बिलासपुर एवं डॉ. ज्योत्सना लकड़ा, वैज्ञानिक अधिकारी मुंगेली द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में अपराधों के अनुसंधान में डिजिटल एवं फॉरेन्सिक साक्ष्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया डेटा एवं डीएनए सैंपल जैसे साक्ष्य अपराध की सटीक जांच एवं अपराधियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके संबंध मे पुलिस विवेचना अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को साक्ष्य के सही तरीके से संकलन, सीलिंग, चेन ऑफ कस्टडी बनाए रखने, ई-साक्ष्य ऐप के प्रभावी उपयोग तथा न्यायालय में प्रभावी प्रस्तुतीकरण के संबंध में व्यवहारिक जानकारी दी गई साथ ही, साइबर अपराधों एवं तकनीकी अपराधों की जांच के दौरान आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

एसएसपी श्री भोजराम पटेल द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अपराध अनुसंधान के दौरान आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे अपराधियों के विरुद्ध सशक्त साक्ष्य न्यायालय मे प्रस्तुत कर उन्हें शीघ्र सजा दिलाई जा सके।

उक्त कार्यशाला में अति. पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा, उप पुलिस अधीक्षक श्री हरविन्दर सिंह, रक्षित निरीक्षक श्रीमती नरगिस ख्रिस्ट तिग्गा बघेल, जिले के थाना/चौकी प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

*प्लांट हादसा हेडलाइन: फिर सवालों के घेरे में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड: चांपा प्लांट में ब्लास्ट, सुरक्षा इंतजामों पर उठे गंभीर सवाल*

0

प्लांट हादसा
हेडलाइन: फिर सवालों के घेरे में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड: चांपा प्लांट में ब्लास्ट, सुरक्षा इंतजामों पर उठे गंभीर सवाल

मनोज साहूजांजगीर-चांपा के चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बार फिर बड़े हादसे के बाद चर्चा में है। प्लांट में हुए जोरदार ब्लास्ट ने न सिर्फ मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि औद्योगिक सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

जानकारी के मुताबिक, प्लांट की भट्टी में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा गया। हालांकि, घायलों की संख्या को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाका काफी तेज था, जिसकी आवाज दूर तक सुनी गई। घटना के बाद प्लांट में काम कर रहे मजदूरों में दहशत का माहौल बन गया।
सबसे अहम बात यह है कि यह कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी इसी प्लांट में गंभीर दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। ऐसे में बार-बार हो रही घटनाएं सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनदेखी की ओर इशारा कर रही हैं।
सूत्रों की मानें तो हाल ही में सेफ्टी और पर्यावरण विभाग की जांच में कई खामियां सामने आई थीं। बावजूद इसके समय पर सुधार नहीं किया गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया।
फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और राहत-बचाव कार्य जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

(संभावित):
“हम लोग मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे हैं। घायलों का इलाज कराया जा रहा है, जांच के बाद ही हादसे के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा।”

*नक्सल मुक्त दावे के बीच छत्तीसगढ़ में पत्रकार असुरक्षित, सूरजपुर की घटना ने खोली पोल।*

0

छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ ने पत्रकारों पर हुए आघात को बेहद निंदनीय, चिंताजनक एवं लोकतन्त्र की हत्या होना कहा है।

रायपुर – छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राज गोस्वामी ने सूरजपुर जिले में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भास्कर पारा कोयला खदान में पत्रकारों के साथ हुई घटना को बेहद गंभीर, चिंताजनक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार प्रदेश को नक्सल मुक्त बताकर अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि अब पत्रकारों को सच दिखाने और जनता की आवाज उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है।

राज गोस्वामी ने बताया कि 19 अप्रैल 2026 को चंद्र प्रकाश साहू, लोकेश गोस्वामी और मनीष जायसवाल जब भास्कर पारा खदान क्षेत्र के पास सार्वजनिक स्थान से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने उन्हें रोककर विवाद किया, उनके साथ मारपीट की, उनके कैमरे और मोबाइल छीन लिए, रिकॉर्ड किए गए वीडियो जबरन डिलीट कराए और करीब तीन घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। इस दौरान गाली-गलौज, धमकी और लूटपाट जैसी घटनाएं भी हुई, जो पूरी तरह से गैरकानूनी और अस्वीकार्य हैं।

राज गोस्वामी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसे एक सामान्य घटना माना जाए, या फिर यह संकेत है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों के ऊपर हुई घटना के चार दिन बाद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन का चार कदम आगे नहीं बढ़ाना क्या यह भी संकेत है कि अब सरकार उद्योगपतियों और उनके प्रभाव में काम करने वालों के आगे झुकती नजर आ रही है? यह केवल तीन पत्रकारों के साथ हुई ज्यादती नहीं है, असल में यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की एक सोची-समझी कोशिश दिखाई देती है।

श्री गोस्वामी का कहना है कि जब पत्रकारों को ही डराकर, धमकाकर और बंधक बनाकर चुप कराने की कोशिश की जाएगी, तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा और सच्चाई सामने कैसे आएगी? यह स्थिति न केवल पत्रकारों के लिए, गहराई से समझा जाए तो यह पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है।

उन्होंने कहा कि सूरजपुर वही जिला है जो कभी नक्सल प्रभाव में रहा है और उस दौर में पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें जनता तक पहुंचाईं। शासन-प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम किया। आज जब वही क्षेत्र मुख्यधारा में लौट चुका है, तो वहां पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इससे यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में हालात बदले हैं, या सिर्फ खतरे का रूप बदल गया है।

राज गोस्वामी ने आगे कहा कि बस्तर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला अभी लोगों के दिलों से गया नहीं है। उनकी चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में यह डर और गहरा हो जाता है कि अगर प्रकाश कोल इंड्रस्टी के भास्कर पारा में कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता ? क्या पत्रकारों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है यह एक बड़ा सवाल है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा पीड़ित पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे बिना डर के अपना काम कर सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस घटना पर सख्त और स्पष्ट कार्रवाई नहीं होती है, तो यह संदेश जाएगा कि प्रदेश में सच लिखना और दिखाना अपराध बन गया है और प्रभावशाली लोगों के सामने कानून भी कमजोर पड़ रहा है।

अंत में उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के मजबूत जड़ आंचलिक क्षेत्र के पत्रकार है वो वे डर कर अपना काम छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन को यह तय करना होगा कि वे लोकतंत्र और सच के साथ खड़े हैं या उसे दबाने वालों के साथ। यदि समय रहते ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई गई, तो यह न केवल पत्रकारिता बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकट बन जाएगा। आंचलिक पत्रकारिता को कमजोर करना मतलब पत्रकारिता के जड़ों को खोखला करने में शासन का सहयोग भी माना जा सकता है।