* *अवैध धनार्जन के उद्देश्य से अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार **
धारा 34(2) आबकारी एक्ट
*कुल जप्त – 10 नग पीले रंग के 15 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जरीकेन में भरा हुआ 150 लीटर महुआ शराब 10 नग पन्नी में बंधा हुआ पाउच 05 लीटर 02 नग 05लीटर क्षमता वाले पीले रंग के जरीकेन में भरा हुआ 10 लीटर महुआ शराब कुल 165 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 33000 रुपए
नाम आरोपी : –
1- धनी राम कुर्रे पिता धनक राम कुर्रे उम्र 35 वर्ष निवासी कंपसियां कला थाना कोटा जिला बिलासपुर

मुकेश साहू ब्यूरो बिलासपुर– मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 22.04.2026 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कपसियां कला में एक व्यक्ति अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से महुआ शराब बिक्री कर रही है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम कपसियां कला में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी धनी राम कुर्रे पिता धनक राम कुर्रे उम्र 35 वर्ष निवासी कंपसियां कला थाना कोटाके कब्जे से 10 नग पीले रंग के 15 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जरीकेन में भरा हुआ 150 लीटर महुआ शराब 10 नग पन्नी में बंधा हुआ पाउच 05 लीटर 02 नग 05लीटर क्षमता वाले पीले रंग के जरीकेन में भरा हुआ 10 लीटर महुआ शराब कुल 165 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 33000 रुपए को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेश चौहान, प्रधान आरक्षक 758 गजेंद्र सिंह, आरक्षक 192 धर्मेंद्र साहू, आरक्षक 1136 दीप सिंह कंवर, आरक्षक 1356 संजय श्याम आरक्षक 344 राकेश महिलांगे का विशेष भूमिका रही।
