➡️* कांकेर पुलिस ने लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अवैध लेनदेन के लिए योजनाबद्ध तरीके से बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले 02 नफर आरोपियों को किया गिरफ्तार।*
➡️* दोनो आरोपी पूर्व नियोजित तरीके से अलग अलग बैंकों में दूसरों से खाता खुलवाकर अवैधानिक लेनदेन कराकर धोखाधडी के अपराध में हैँ शामिल।*
♦️ गिरफ्तार आरोपियों का विवरण एवं अपराधिक रिकार्डः-*
01.सूर्या स्वर्णकार पिता रविशंकर स्वर्णकार उम्र 27 वर्ष निवासी जैसाकर्रा आवासपारा थाना चारामा जिला कांकेर।
02.पुलकित चंद्राकर उर्फ बब्बू पिता श्री मेघनाथ चंद्राकर उम्र 25 वर्ष निवासी मरोदा सेक्टर भिलाई थाना नेवई जिला दुर्ग।
♦️आरोपी पुलकित चंद्राकर का पूर्व अपराधिक रिकार्डः-
01.थाना सुपेला जिला दुर्ग में अपराध क्र. 581/25 धारा- 115(2),324(2),3(5) बीएनएस।
02.थाना नेवई जिला दुर्ग में अपराध क्र. 214/19 धारा- 279,337 भादवि.।
03.थाना तेलीबांधा रायपुर में अपराध क्र. 608/25 धारा- 109,3(5) बीएनएस।
*आरोपी सूर्या स्वर्णकार का पूर्व अपराधिक रिकार्डः-*
01.थाना तेलीबांध रायपुर में अपराध क्र. 110/24 धारा- 304(ए) भादवि।

कांकेर ➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा म्यूल अकाउंट्स के विरुद्ध जाँच व अग्रिम कार्यवाही हेतु सायबर सेल कांकेर को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था कि शिकायत जांच उपरांत सायबर सेल प्रभारी यशवंत सिंह श्याम की रिपोर्ट पर थाना कांकेर में अपराध क्रमांक 135/2026 धारा- 318(4),61(2) बीएनएस का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक उ.ब.कांकेर श्री निखिल अशोक कुमार राखेचा(भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री योगेश कुमार साहू तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (साइबर नोडल) श्री दिनेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में एवं अनु. अधिकारी पुलिस श्री मोहसीन खान के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कांकेर श्री प्रतीक बनसोडे (भापुसे0) के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित किया गया।
➡️ विवेचना के दौरान टीम को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साइबर सेल कांकेर से तकनीकी विवरण प्राप्त कर आरोपियों की सघन पता तलाश कर आरोपी 01. सूर्या स्वर्णकार पिता रविशंकर स्वर्णकार उम्र 27 वर्ष निवासी जैसाकर्रा थाना चारामा, 02. पुलकित चंद्राकर उर्फ बब्बू पिता श्री मेघनाथ उम्र 25 वर्ष निवासी मरोदा भिलाई जिला दुर्ग को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पुछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करने पर विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 317(2),317(4) बीएनएस,8 छ0ग0 जुआ प्रति. अधि. 2022 जोडी जाकर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जो माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों का न्यायिक/पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत किया गया है।
