आरोपी के कब्जे से 24.45 लीटर कीमती 14,820 रूपये का अंग्रेजी शराब किया गया जप्त।
आरोपी के खिलाफ 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् की गयी कार्यवाही।
आरोपी कंश मांझी पिता कोमरू मांझी उम्र 25 वर्ष साकिन बड़गांव थाना उमरकोट जिला नवरंगपुर (उड़ीसा) को गिरफ्तार कर विधि से संघर्षरत एक अपचारी बालक को किया गया निरुद्ध।

कोंडागांव:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22/04/2025 को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम छिनारी की ओर से बीजापुर की ओर एक पल्सर मोटर सायकल क्रमांक OD 24 K 7409 में दो बोरी में शराब रखकर दो व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन किया जा रहा है कि सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कौशलेन्द्र देव पटेल (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री रूपेश कुमार (रा.पु.से.) पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी कोमल प्रसाद राठौर के नेतृत्व में थाना अनंतपुर के स्टाफ द्वारा मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर नाकेबंदी की कार्यवाही किया गया।
ग्राम बीजापुर शिशु मंदिर मेन रोड़ के पास तिरहा के सामने रोड़ किनारे गाड़ी को रोका गया जो उक्त मोटर सायकल में दो व्यक्ति बैठे मिले जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम कंश मांझी पिता कोमरू मांझी उम्र 25 वर्ष साकिन बड़गांव थाना उमरकोट जिला नवरंगपुर (उड़ीसा) एवं विधि से संघर्षरत बालक का होना बताए कार्यवाही के दौरान आरोपी के कब्जे से माईल स्टोन ब्लू 90 एमएल 90 नग, रॉयल स्टेज 180 एमएमल 15 नग, हंटर बीयर 650 एमएमल 07 नग, किंगफिसर 650 एमएमल 04 नग , टुबांर्ग बियर 650 एमएल 10 नग, कुल 126 नग जुमला 24.45 लीटर कीमत 14,820 रूपए और परिवहन में प्रयुक्त एक पल्सर मोटर सायकल क्रमांक OD-24 K-7409 कीमत करीबन 70 हजार रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है. आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
