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*जगदलपुर में नशे के कारोबार पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही*

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📌*जगदलपुर में नशे के कारोबार पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही*

 

जगदलपुर – बोधघाट थाना क्षेत्र में युवाओं को नशे की ओर धकेलने वालो के खिलाफ बस्तर पुलिस की लगातार कार्यवाही

📌 अवैध मादक प्रतिबंधित नशीली कैपशूल के विक्रेता पर बड़ी कार्यवाही

📌 आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित अवैध नशीला कैपशूल Pyeevon Spas plus Tramadol Hcl कुल 53 पत्ता कुल 424 नग कुल किमती 1,69,600/- रु, नगदी रकम 430 रु को किया गया जप्त

 

📌 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायलय में किया गया पेश

*IPL ऑनलाइन सट्टा मामले में दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई 🚨*

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🚨 *IPL ऑनलाइन सट्टा मामले में दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई 🚨*

दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टा नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई करते हुए चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 👮‍♂️

 

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मोबाइल फोन और ऑनलाइन ऐप के जरिए आईपीएल मैचों पर हार-जीत का दांव लगाकर अवैध सट्टा संचालित कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 📱 मोबाइल फोन, 💰 नगदी रकम और सट्टा संचालन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

 

सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

 

⚠️ दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुआ और अवैध सट्टेबाजी से दूर रहें तथा ऐसी गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

 *सुशासन तिहार बना जरूरतमंदों का सहारा*

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 *सुशासन तिहार बना जरूरतमंदों का सहारा*

 

*ग्राम चमारी के कालेश्वरी साहू का बना श्रम कार्ड, अब मिल सकेगा योजनाओं का लाभ*

 

तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली,// मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप सुशासन को सशक्त बनाने और आमजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10 जून 2026 तक “सुशासन तिहार” का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से आमजनों की समस्याओं के निराकरण के साथ ही सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। सुशासन तिहार आमजनों के लिए राहत और भरोसे का माध्यम बनता जा रहा है। शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर उन्हें शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम चमारी (चि.) में आयोजित समाधान शिविर में कालेश्वरी साहू का श्रम कार्ड बनाकर उन्हें शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ी राहत दी गई।

कालेश्वरी साहू के पति सुमन साहू ने बताया कि लंबे समय से श्रम कार्ड नहीं बनने के कारण वे विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। सुशासन तिहार के समाधान शिविर में पहुंचकर उन्होंने अपनी समस्या बताई, जिस पर अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उनका श्रम कार्ड तैयार किया गया। श्रम कार्ड बनने के बाद अब कालेश्वरी साहू को शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे श्रमिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति एवं अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे उनके परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का संबल मिलेगा। कालेश्वरी साहू एवं उनके पति सुमन साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से उनकी समस्या का त्वरित समाधान हुआ है और अब उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। सुशासन तिहार के तहत जिलेभर में लगातार समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आमजनों को मौके पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे शासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है।

*नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026*

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*नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026*

 

*सरपंच के 02, पंच के 16 और पार्षद के 01 रिक्त पदों पर होगा उपचुनाव*

 

*01 जून को होगा मतदान, नामांकन 18 मई एवं नाम वापसी 21 मई तक*

 

*संबंधित ग्रामों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील*

 

 

तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली,// छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले के नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में रिक्त जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच तथा पार्षद पदों की पूर्ति के लिए त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जारी आदेश के तहत नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 मई 03 बजे तक निर्धारित किया गया है तथा संवीक्षा 19 मई को प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 मई 03 बजे तक एवं प्रतीक चिन्हों का आबंटन एवं अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 03 बजे के बाद किया जाएगा। मतदान 01 जून को प्रातः 08 बजे से 05 बजे तक किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2026 हेतु संबंधित पंचायतों में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है, इनमें लोरमी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बिजराकछार और बोईरहा में सरपंच तथा पंच पद हेतु ग्राम पंचायत गातापार वार्ड क्र. 03, कोसाबाड़ी वार्ड क्र. 08, बिजराकछार वार्ड क्र. 03, कारीडोंगरी वार्ड क्र. 01, हरदीबांध वार्ड क्र. 10, मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम पंचायत हेड़सपुर वार्ड क्र. 08, नागोपहरी वार्ड क्र. 02, बिरगहनी वार्ड क्र. 01 के साथ ही पथरिया विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बदरा (ब) वार्ड क्र. 09, सिलदहा वार्ड क्र. 14, बावली वार्ड क्र. 08, सांवा वार्ड क्र. 03, बिरकोनी वार्ड क्र. 09, कुकुसदा वार्ड क्र. 13, बगबुड़वा वार्ड क्र. 03, वार्ड क्र. 08 और नगर पंचायत सरगांव वार्ड क्र. 07 शामिल है।

जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने -जाने, सभा करने, जुलूस निकालने, आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरीत करेगा। यह आदेश मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या दल भारतीय दण्ड संहिता 188 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इसी प्रकार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के धारा 03 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो सम्पत्ति के स्वामी लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित करना दण्डनीय होगा।

 

*संबंधित क्षेत्र में अधिकारियों-कर्मचारियों का सभी प्रकार का अवकाश प्रतिबंधित*

 

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2026 की प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय-अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी-कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

 

*लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस निकालने, होर्डिंग लगाने की अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त*

 

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2026 हेतु जारी आदर्श आचरण संहिता के दौरान छत्तीसगढ़ नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रचार वाहनों एवं सभाओं में लाउडस्पीकर के उपयोग, चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, जुलूस निकालने की अनुमति एवं जुलूस का मार्ग निर्धारण हेतु जिला पंचायत क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली, जनपद क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। निर्वाचन तिथि की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि के उपयोग हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनो, गेस्ट हाउस आदि के उपयोग हेतु संबधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा।

*सही दवा-शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार*

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*सही दवा-शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार*

 

*अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स व बेकरी इकाइयों की हुई जांच*

 

तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली// जिले में नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री और औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित “सही दवा-शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले के निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स तथा बेकरी निर्माण इकाइयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान निजी अस्पतालों की फार्मेसियों में दवाओं के रिकॉर्ड, एडवर्स ड्रग इवेंट की रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा दस्तावेजों के संधारण की जांच की गई। साथ ही दवाओं की गुणवत्ता, स्टॉक संधारण, रिकॉर्ड प्रबंधन तथा सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया। अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर्स संचालकों को दवाओं से संबंधित प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करने और मरीजों से सतत फॉलोअप बनाए रखने के निर्देश दिए।

अभियान के तहत खाद्य शाखा की टीम ने जिले की बेकरी निर्माण इकाइयों का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, खाद्य निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल के भंडारण, तैयार उत्पादों की गुणवत्ता तथा निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि के उल्लेख की बारीकी से जांच की गई। बेकरी संचालकों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के निर्माण में स्वच्छता के सभी मानकों का पालन करें तथा निर्माण तिथि एवं एक्सपायरी तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करें। निरीक्षण टीम ने बेकरी इकाइयों को खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन के साथ उत्पादन स्थल पर साफ-सफाई बनाए रखने, हेड कवर, ग्लब्स एवं एपरान का उपयोग करने तथा कच्चे एवं पके खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए।

*अवैध शराब पर रेड कार्यवाही लगातार जारी*

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*अवैध शराब पर रेड कार्यवाही लगातार जारी*

 

अवैध शराब के साथ 01 आरोपी हुआ गिरफ्तार 

 

 आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी प्लेन शराब सवा शेरा कीमती 2400/-रूपये बरामद 

डोंगरगांव – अवैध शराब बिक्री पर सख्ती से अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव के द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री/परिवहन पर कडी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना डोंगरगांव पुलिस द्वारा प्रशिक्षु आईपीएस आदित्य कुमार, निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबीर द्वारा बताये व्यक्ति की पतासाजी करते हुये व्यक्ति को चिन्हांकित कर पूछताछ करने पर अपना नाम रूपचंद पारधी पिता स्व0 उभेराम पारधी, उम्र 52 साल, निवासी ग्राम मोहड, थाना डोंगरगांव का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें सफेद रंग प्लास्टिक बोरी की तलाशी लेने पर शराब रखा होना पाया गया।

आरोपी रूपचंद पारधी पिता स्व0 उभेराम पारधी, उम्र 52 साल, निवासी ग्राम मोहड, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कब्जे से अवैध रूप से रखे 30 पौवा देशी प्लेन शराब सवा सेरा कुल जुमला मात्रा 5.400 बल्क लीटर कीमती 2400/-रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 173/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है।

*डोडीतुमनार के जंगलों में माओवादियों के विरुद्ध लगातार जारी सर्च अभियान*

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*डोडीतुमनार के जंगलों में माओवादियों के विरुद्ध लगातार जारी सर्च अभियान*

 

🚨 बीजापुर जिले के थाना गंगालूर अंतर्गत डोडीतुमनार के जंगलों में माओवादियों के विरुद्ध लगातार जारी सर्च अभियान के तहत पुलिस की संयुक्त टीम (बीजापुर पुलिस और पीडिया सहायता केंद्र) ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस दौरान टीम ने जमीन के नीचे छिपाकर बनाया गया माओवादियों का एक गुप्त बंकर खोज निकाला। सुरक्षा जांच के बाद पुलिस ने इस बंकर से भारी मात्रा में संदिग्ध सामान और उपकरण जब्त किए। इनमें मुख्य रूप से बीजीएल लॉन्चर व सेल, विस्फोटक, कॉर्डेक्स वायर, लेथ मशीन, जनरेटर, सोलर प्लेट, बैटरी, वेल्डिंग-ड्रिल मशीन और मोटर आदि शामिल हैं।

 

जंगल हो या पहाड़, शांति के दुश्मनों और उनके नेटवर्क पर कानून का प्रहार जारी रहेगा!

*मनगटा रिसार्ट पर पुलिस द्वारा अचानक की गयी छापेमारी।*

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*मनगटा रिसार्ट पर पुलिस द्वारा अचानक की गयी छापेमारी।*

 

⁕ सार्वजनिक स्थान में शराब सेवन करने वालो पर की गयी वैधानिक कार्यवाही। 

 

 ⁕ साथ ही शराब सेवन करने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले ढाबा संचालक पर की गयी कार्यवाही। 

 

⁕ 170 बीएनएसएस के तहत किया गया गिरफतार। 

 

⁕ साथ ही शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले पर की गयी कार्यवाही।  

           

 राजनांदगांव – पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में अपराधों के रोकथाम व नियंत्रण तथा काननू व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सतत अभियान कार्यवाही के तहत थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव के नेतृत्व में थाना सोमनी पुलिस की टीम गठित कर दिनांक 10.05.2026 के रात्रि में मनगटा क्षेत्र अंतर्गत स्थित रिसाॅर्ट में औचक छापेमारी कार्यवाही किया गया कार्यवाही दौरान ग्राम झूराडबरी मेपल रिसाॅर्ट के पास आम जगह में शराब पी रहे-

(01) अभिषेक पाण्डे पिता अरविन्द कुमार पाण्डे उम्र 25 साल निवासी 57 डी रूआबांधा सेक्टर भिलाई थाना नेवई जिला दुर्ग छ0ग0

(02) अंकुश कुमार पिता अरूण उम्र 20 साल निवासी आदर्श नगर ओवरब्रिज के निचे थाना डोंगरगढ जिला राजनांदगांव एवं 04 युवती के विरूद्ध 36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया एवं वाद विवाद कर रहे अभिषेक पाण्डे को प्रतिबंधित करने धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर माननीय एसडीएम न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष पेश किया गया।

इसी तारतम्य में ग्राम देवादा वीरजी द ढाबा के संचालक दलप्रीत सिंह पिता कुलवंत सिंह उम्र 40 साल निवासी विरजी ढाबा ग्राम देवादा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ0ग0 द्वारा अपने ढाबा शराब सेवन करने की सुविधा उपलब्ध कराते पाए जाने पर धारा 36(सी) आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया तथा प्रतिबंधित करने धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफतार कर माननीय एसडीएम न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष पेश किया गया।

*थाना हनुमानगंज के एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपी को पुलिस द्वारा दबोचा*

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*थाना हनुमानगंज के एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपी को पुलिस द्वारा दबोचा*

*थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार को किया ध्वस्त*

*MD ड्रग्स के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार*

भोपाल शहर में शरीर संबंधी ,सम्पत्ति संबंधी एवं नशे के अवैध कारोबार के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में मुखबिर तंत्र विकसित कर शत प्रतिशत कारामगी एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल श्री संजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री अवधेश गोस्वामी द्वारा प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

उक्त तारतम्य मे पुलिस उपायुक्त जोन – 03 भोपाल श्री आयुष गुप्ता, अति. पुलिस उपायुक्त जोन 03 श्री शालिनी दीक्षित व सहायक पुलिस आयुक्त हनुमानगंज श्री राकेश सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना हनुमानगंज निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया ने टीम गठित कर मुखबिर तंत्र विकसित करते हुए अवैध नशा सामग्री MD ड्रग के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है।

*घटना का संक्षिप्त विवरण:-* दिनांक 10.05.26 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन प्लेट फार्म न. 06, किचन लांज के पास पर संदेही अखरार खान पिता स्व. मुस्तफा खान उम्र 50 साल निवासी म.न. बी 24 रशीदिया स्कूल के पास बरखेडी जहागीराबाद भोपाल जिसके पास मादक पदार्थ होने का संदेह है की सूचना मिलने पर तत्काल पहुंच कर संदेही अखरार खान को पकडकर तलाशी लेने पर एक पन्नी मिला, जिसे खोलकर देखने पर उसमे ब्राउन रंग का पाउडरनुमा पदार्थ एमडी ड्रग्स(स्वापक औषधि) होना पाया गया। उक्त व्यक्ति से ड्रग रखने के संबंध में वैध लाईसेंस मांगा जो नहीं होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 8/22 एनडीपीएस के अंतर्गत दंडनीय पाया जाने से आरोपी के कब्जे से 37 ग्राम एमडी ड्रग्स कीमत करीबन 4,00,000 रुपये को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 219/26 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। उक्त आरोपी अखरार खान पूर्व से थाना के अपराध क्रमांक 198/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में फरार था। आरोपी को माननीय न्यायालय भोपाल के समक्ष पेश किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी का विवरण:* – अखरार खान पिता स्व. मुस्तफा खान उम्र 50 साल निवासी म.न. बी 24 रशीदिया स्कूल के पास बरखेडी जहागीराबाद भोपाल

*आपराधिक रिकार्ड:*

क्र अपराध क्र धारा थाना

1 198/16 294,324,506,34 भादवि अशोका गार्डन

2 74/18 279,337,338 भादवि हनुमानगंज

3 686/2007 283 भादवि जहाँगीराबाद

4 1007/2008 13 जुआ एक्ट जहाँगीराबाद

5 440/10 279 भादवि जहाँगीराबाद

6 62/2023 323,498ए,506 भादवि जहाँगीराबाद

7 182/11 13 जुआ एक्ट टीला जमालपुरा

8 94/23 8/20 एनडीपीएस एक्ट क्राइम ब्रांच

9 198/26 8/22 एनडीपीएस एक्ट हनुमानगंज

*भूमिका* – वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी,निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया,उनि अमित भदौरिया उनि विवेक शर्मा ,कार्यवाहल उनि रामसजीवन वर्मा आर 3582 आशीष त्यागी आर 3498 राकेश मंडलोई, आरक्षक 3485 जितेन्द्र राजावत की सराहनीय भूमिका रही है।

*धरमजयगढ़ में मोबाइल दुकान चोरी का खुलासा, एक महिला और दो विधि से संघर्षरत बालक पुलिस गिरफ्त में*

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🚨 *धरमजयगढ़ में मोबाइल दुकान चोरी का खुलासा, एक महिला और दो विधि से संघर्षरत बालक पुलिस गिरफ्त में*

🚨 दुकान का ताला तोड़कर नगदी और मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान किया था पार, धरमजयगढ़ कालोनी की घटना

🚨 धरमजयगढ़ पुलिस की सतर्कता से चोरी का माल और नगदी बरामद, आरोपियों को न्यायालय में किया गया पेश

 

Chhattisgarh Police छत्तीसगढ़ पुलिस IGP Bilaspur Range 

11 मई, रायगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत धरमजयगढ़ पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी और दो विधि से संघर्षरत बालकों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। प्रार्थी शांतनु पाल निवासी धरमजयगढ़ कॉलोनी ने दिनांक 26.04.2026 को थाना धरमजयगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मोबाइल रिपेयरिंग दुकान का अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में ताला तोड़कर चोरी की गई है। दुकान से ग्राहकों द्वारा रिपेयरिंग के लिए रखे गए मोबाइल, नगदी रकम 32 हजार रुपये तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिए गए थे। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 1 लाख 50 हजार रुपये बतायी गई थी। रिपोर्ट पर थाना धरमजयगढ़ में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 110/2026 धारा 331(4), 305 (ए), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। आरोपिया कविता सिंह राजपूत के कब्जे से 5 हजार रुपये नगद और एक जियो कीपैड मोबाइल बरामद किया गया। वहीं दोनों विधि से संघर्षरत बालकों से 2-2 हजार रुपये नगद तथा एक-एक चोरी का मोबाइल जप्त किया गया।

 

आरोपिया – कविता सिंह राजपूत पति अजय सिंह राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी पतरापारा, धरमजयगढ़ और 2 विधि से संघर्षरत बालक