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*सदर फतेहाबाद पुलिस ने कचरा डोडा पोस्त व अवैध शराब सहित आरोपी को किया काबू*

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*सदर फतेहाबाद पुलिस ने कचरा डोडा पोस्त व अवैध शराब सहित आरोपी को किया काबू*

 

 आरोपी के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम कचरा डोडा पोस्त व 8 बोतल अवैध शराब बरामद*

 

फतेहाबाद, नशा तस्करी व अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सदर फतेहाबाद पुलिस ने एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान सुरेन्द्र उर्फ बागड़ी पुत्र मिलखराज निवासी मुसेअहली के रूप में हुई। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

थाना सदर फतेहाबाद प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेन्द्र उर्फ बागड़ी व उसका भाई देवेंद्र उर्फ काला निवासी मुसेअहली असामाजिक व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गांव मुसेअहली स्थित आरोपी के घर पर रेड की। पुलिस टीम को देखकर आरोपी घर के अंदर जाने लगा तथा एक लिफाफा उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगा, जिसमें से कचरा डोडा पोस्त नीचे गिर गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया।

नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बरामद कचरा डोडा पोस्त का वजन किया, जो मोमी लिफाफे सहित कुल 1 किलो 200 ग्राम पाया गया। इसके अलावा घर के गेट के पास रखी एक प्लास्टिक कैनी की तलाशी लेने पर उसमें से 8 बोतल अवैध शराब भी बरामद हुई। पुलिस ने बरामद कचरा डोडा पोस्त व अवैध शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

इस संबंध में थाना सदर फतेहाबाद में अभियोग संख्या 192 दिनांक 15.05.2026 धारा 15बी, 61, 85 एनडीपीएस एक्ट तथा 61-4-20 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगामी जांच जारी है।

*कांकेर: ट्रक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है*

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*कांकेर: ट्रक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है*

। आरोपी पर करीब 9 लाख रुपये लेने के बाद भी वाहन का ट्रांसफर नहीं करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

 

कांकेर – पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया सुनीता यादव निवासी हरहरपानी थाना भानुप्रतापपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने राहुल कुमार रोडे के साथ साझेदारी में 16 चक्का ट्रक खरीदने के लिए नारायणपुर निवासी संजय भास्कर तिवारी से संपर्क किया था। आरोपी ने नरेंद्र भोयर के नाम पंजीकृत ट्रक क्रमांक CG 21 J 2472 को बेचने के लिए 29 लाख 42 हजार 722 रुपये में सौदा तय किया था।

 

सौदे के तहत प्रार्थिया ने नगद 2 लाख 50 हजार रुपये दिए, जबकि राहुल रोडे के खाते से गूगल-पे के माध्यम से कुल 6 लाख 88 हजार 838 रुपये आरोपी की पत्नी सरिता राजपूत, मनदीप मिश्रा, दिनेश और चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के नाम पर ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि पूरी रकम लेने के बा�

*सामाजिक तत्वों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली की बड़ी कार्यवाही*

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*सामाजिक तत्वों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली की बड़ी कार्यवाही*

 

✳️ मारपीट, जानलेवा हमला और आगजनी मामले का मुख्य फरार आरोपी आनंद सोनकर दुर्ग से गिरफ्तार 

 

 

राजनादगांव-थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर अपराध क्रमांक 141/26 के मुख्य फरार आरोपी आनंद सोनकर को दुर्ग से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिनांक 28.05.2026 तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

​घटना का संक्षिप्त विवरण:

थाना कोतवाली अंतर्गत फ्लाईओवर के नीचे, पोस्ट ऑफिस चौक के पास रहने वाले प्रार्थी संजय मंडावी (उम्र 30 वर्ष) और उनके परिजनों पर आरोपियों द्वारा शराब पीने के लिए पैसे न देने की बात पर विवाद किया गया था। पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने डंडा और फाइबर की बेंत से ताबड़तोड़ हमला कर प्रार्थी और उनके परिजनों को गंभीर प्राणघातक चोटें पहुंचाईं। इसके अतिरिक्त, आरोपियों द्वारा प्रार्थी के डेरा (झोपड़ी) में आग लगाकर सामान को भारी नुकसान भी पहुंचाया गया।

​पुलिस की प्रभावी व वैज्ञानिक कार्रवाई:

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 109(1), 119(1), 3(5) BNS एवं गंभीर चोट पहुंचाने के तहत धारा 326(क) BNS जोड़ी। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय एफ.एस.एल. (FSL) वैज्ञानिक अधिकारी को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक निरीक्षण कराया गया तथा घटनास्थल से साक्ष्य एवं घटना में प्रयुक्त आलाजरब (फाइबर की बेंत और लकड़ी का डंडा) जब्त किया गया। पीड़ितों और गवाहों के बयान धारा 180 और 183 BNSS के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। मामले की अन्य सह-आरोपियों फिरोजा उर्फ सिमरन और विशाखा ठाकुर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

​आरोपी का विवरण एवं गिरफ्तारी:

गिरफ्तार मुख्य आरोपी—

आनंद सोनकर पिता सुभाष सोनकर, उम्र 27 वर्ष, निवासी- कोइरियापार, मऊ (उत्तर प्रदेश); वर्तमान निवास- फ्लाईओवर के नीचे डेरा, पोस्ट ऑफिस चौक, राजनांदगांव (छ.ग.)

​उक्त आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार था, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस स्टाफ ने दुर्ग जाकर आरोपी को अपनी अभिरक्षा में लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी किए जाने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल कराया गया है।

​पुलिस द्वारा भविष्य में भी कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले और गंभीर अपराध कारित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त एवं वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

*अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन पर बोरतलाव पु़लिस की कार्यवाही*

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*अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन पर बोरतलाव पु़लिस की कार्यवाही*

 आरोपी से एक 2 पिट्ठू बैग में 100 पॉलीथिन में पैक हाथ भट्ठी महुआ शराब कुल मात्रा 50 ब्लक लीटर कीमती 10000रू एव अवैध परिवहन में प्रयुक्त मो0सा0 बजाज प्लैटिना मो सा क्रमांक MH 35 AQ 1193 एवं एक नग ओप्पो मोबाइल को जप्त किया गया 

कुल जुमला कीमत 50000/ रु

 01 आरोपी को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल 

 

राजनांदगांव– मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध शराब बिक्री हेतु चांद सूरज ( महाराष्ट्र )से बोरतलाव की ओर मीटर साइकिल से आने वाला है कि सूचना पर ग्राम भरकाटोला के पास नाकाबंदी कर मो0सा0 MH 35 AQ 1193 को रोक कर पूछताछ करने मो.सा. चालक अपना नाम विष्णु टेकाम पिता असमान टेकाम उम्र 43 निवासी चांद सूरज दर्रेकशा जिला गोंदिया महाराष्ट्र का होना बताया। उसके पास रखे 2 पिट्ठू बैग में 100 पालीथीन में पैक महुआ शराब प्रत्येक में 500 ml कुल मात्रा 50 ब्लक लीटर पाया गया शराब के संबंध में वैध दस्तावेज पेश नही करने पर शराब व घटना में प्रयुक्त वाहन MH 35AQ 1193 को विधिवत् जप्त किया गया। आरोपीगण का कृत्य धारा- 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को विधिवत् गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया

*निशातपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध हथियार के साथ शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की दो गाड़ियाँ बरामद-*

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*निशातपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध हथियार के साथ शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की दो गाड़ियाँ बरामद-*

 

 शहर में चाकूबाजों और अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल श्री संजय सिंह एवं अति.पुलिस आयुक्त भोपाल श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान द्वारा निर्देशित किया गया था जिसके पालन में पुलिस उपायुक्त जोन-04 श्री आदर्शकांत शुक्ला, अति. पुलिस उपायुक्त जोन- 04 श्री मलकीत सिंह एवं प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त श्री आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निशातपुरा मनोज पटवा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर एक शातिर अपराधी को अवैध हथियार (छुरी) के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी के दो दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। 

 

 

भोपाल:- कैफियत मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14.05.2026 को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि गैस राहत कॉलोनी स्थित शिव मंदिर पानी की टंकी के पास एक संदिग्ध युवक जामनी रंग की एक्टिवा पर सवार है और किसी वारदात की फिराक में है। सूचना मिलते ही थाना निशातपुरा की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी जहान खान (21 वर्ष), निवासी शिवनगर कॉलोनी, करोंद को धरदबोचा। तलाशी लेने पर आरोपी की कमर से एक अवैध स्टील की छुरी बरामद हुई जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना निशातपुरा में अप. क्र. 402/26 धारा 25 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया । ई-रक्षक पोर्टल पर जांच करने पर आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी पाये जाने से आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई जिसने स्वीकार किया कि उसके पास मौजूद जामनी रंग की होंडा एक्टिवा (MP28 SB 5615) उसने करीब 15-20 दिन पहले करोंद मंडी से चोरी की थी। इसके अलावा, आरोपी की निशानदेही पर आराधना नगर से एक अन्य चोरी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (MP04 QL 8396) भी बरामद की गई, जिसे उसने खुशीपुरा चौराहा क्षेत्र से चुराया था। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे होने की भी संभावना है।

 

*गिरफ्तार आरोपी का विवरण:-

 

1- जहान खान (21 वर्ष), निवासी शिवनगर कॉलोनी, करोंद भोपाल के भोपाल के विभिन्न थानो में वाहन चोरी मारपीट एवं आर्म्स एक्ट के 06 अपराध कायम है ।

 

*जप्त संपत्ति का विवरण-* 02 दोपहिया वाहन (कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये)

 

*सराहनीय भूमिका –* निरीक्षक श्री मनोज पटवा, उनि कमलेश चौहान , उप निरी. सलीम खान, प्रआर चतर सिंह, आर.1004 राजेन्द्र मीणा, आर.1346 मधुसूदन चौहान, आर.1532 जितेन्द्र सिकरवार की सराहनीय भूमिका रही है ।

*43 लाख 44 हजार 900 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दंपत्ति गिरफ्तार*

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🟥 *43 लाख 44 हजार 900 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दंपत्ति गिरफ्तार*

 

कांकेर– थाना पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस ने सॉफ्टवेयर कम्पनी में मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO) एवं 10% शेयर होल्डर बनाने का झांसा देकर 43,44,900/- रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार किया है।

 

🔷 आरोपी आनंद चंदेल, CEO – ZEALAPP VIEW PRIVATE LIMITED एवं उसकी पत्नी रेखा चंदेल को मुंबई, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया।

🔷 आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता से फर्जी दस्तावेज, फर्जी चेक, बिजनेस कार्ड एवं झूठे वादों के माध्यम से विभिन्न किश्तों में रकम प्राप्त की गई थी।

🔷 थाना पखांजूर में अपराध क्रमांक 84/2025 धारा 318(4), 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई।

🔷 तकनीकी साक्ष्यों एवं सतत पतासाजी के आधार पर विशेष पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया।

🔷 पूछताछ में आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 43,44,900/- रुपये प्राप्त करना स्वीकार किया।

 

👮‍♂️ पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा के निर्देशन में गठित टीम ने कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

 

📢 कांकेर पुलिस की अपील: ऑनलाइन निवेश, नौकरी या साझेदारी के नाम पर किसी भी लालच में आने से पहले पूरी जांच अवश्य करें।

*आजीविका डबरी से सशक्त हुईं श्रीमती राजिम बाई वर्मा*

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*आजीविका डबरी से सशक्त हुईं श्रीमती राजिम बाई वर्मा*

*डबरी निर्माण से निर्मित हुए आजीविका के नए साधन*

आशीष कश्यप प्रधान संपादक रायपुर / रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम तरी की श्रीमती राजिम बाई वर्मा ने सरकारी योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। राजिम बाई आज मनरेगा के तहत निर्मित “आजीविका डबरी” के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

पहले श्रीमती राजिम बाई वर्मा अपने खेत में बोर खनन करवाया था जिससे सिंचाई कर वे रबी फसल अपने खेत में लगाती थीं| लेकिन समय के साथ भू-जल स्तर नीचे चला गया इस कारण वे केवल एक ही फसल लेने तक सीमित हो गईं, जिससे उनकी आय पर असर पड़ा।

इसी बीच ग्राम पंचायत के सरपंच ने उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत “आजीविका डबरी” निर्माण के बारे में जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि इस योजना के तहत बिना किसी आर्थिक खर्च के खेत में डबरी बनवाई जा सकती है, जिससे सिंचाई और अतिरिक्त आय के नए साधन विकसित किए जा सकते हैं।

जानकारी से प्रेरित होकर श्रीमती राजिम बाई वर्मा ने पंचायत में आवेदन किया। तकनीकी सहायक द्वारा स्थल निरीक्षण कर अनुमान तैयार किया गया और उच्च कार्यालय को भेजा गया। तत्पश्चात् उनके नाम से आजीविका डबरी निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और गहराई 2 मीटर निर्धारित की गई।

आज यह डबरी न केवल जल संरक्षण का माध्यम बनी है, बल्कि श्रीमती वर्मा के लिए आजीविका का मजबूत आधार भी बन चुकी है। वे डबरी में सिंघाड़े की खेती और मछली पालन शुरू करने की योजना बना रही हैं।

*गृहिणी से उद्यमी बनीं कांति ओगरे, सालाना ₹1.44 लाख की आय अर्जित*

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*बिहान योजना बना सहारा*

*गृहिणी से उद्यमी बनीं कांति ओगरे, सालाना ₹1.44 लाख की आय अर्जित*

 

आशीष कश्यप प्रधान संपादक रायपुर।जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन तथा कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशन में “बिहान” योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त मंच प्राप्त हो रहा है। यह कहानी है रायपुर जिले के ग्राम बनरसी, विकासखण्ड धरसींवा की श्रीमती कांति ओगरे की, जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है।

श्रीमती कांति ओगरे वर्ष 2018 में बिहान स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं। उस समय वे एक गृहिणी थीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने कुकिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्ष 2019 में पर्यावास भवन में कैंटीन का संचालन प्रारंभ किया।

कैंटीन व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्हें सी.आई.एफ. ऋण राशि 60,000 रुपए तथा बैंक से 50,000 रुपए का अतिरिक्त ऋण प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने अपना कैंटिन शुरू किया।

आज श्रीमती कांति ओगरे की मासिक आय लगभग 12,000 रुपए तथा वार्षिक आय 1,44,000 रुपए हो चुकी है। इस आय से उन्होंने बच्चों की शिक्षा, घर-खर्च संभाला एवं एक स्कूटी भी खरीदी। उन्होंने बताया कि बिहान योजना से जुड़कर वे आत्मनिर्भर बनी हैं और अब समाज में उनकी एक अलग पहचान है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का धन्यवाद किया।

*भानुप्रतापपुर पुलिस की कार्यवाही*

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🚨 *भानुप्रतापपुर पुलिस की कार्यवाही*🚨

 

कांकेर💠चोलामंडलम ट्रक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार।

 

💰 करीब ₹9 लाख की धोखाधड़ी कर वाहन ट्रांसफर नहीं करने का मामला।

 

📍 आरोपी – संजय भास्कर तिवारी निवासी नारायणपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

 

◾ प्रार्थिया से ट्रक खरीदने के नाम पर ₹2.50 लाख नगद एवं ₹6.88 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए।

◾ रकम लेने के बाद भी वाहन का नामांतरण नहीं कराया गया।

◾ थाना भानुप्रतापपुर में अपराध दर्ज कर जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

*मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से ई-रिक्शा चालक शेखर सोनी को मिली बड़ी राहत*

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*मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से ई-रिक्शा चालक शेखर सोनी को मिली बड़ी राहत*

*लंबित बिजली बिल भुगतान में विशेष छूट, 3 हजार 565 रुपये का बकाया बिल हुआ माफ*

आशीष कश्यप प्रधान संपादक रायपुर, / लंबित बिजली बिल के भुगतान की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत बी.पी.एल., अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया राशि में विशेष छूट प्रदान की जा रही है, जिससे जिले के हजारों परिवारों को राहत मिल रही है।

राजधानी के निवासी श्री शेखर सोनी ई-रिक्शा चालक हैं। यह ई-रिक्शा उनकी आय का एक मात्र ज़रिया है। श्री सोनीे आर्थिक समस्याओं के चलते लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, जिससे बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इस योजना की जानकारी दी। श्री सोनी ने इस योजना की विस्तृत जानकारी ली, और जल्द प्रक्रिया पूर्ण कर लंबित निर्धारित भुगतान सीएसपीडीसीएल को कर दिया।

इस योजना के अंतर्गत उन्हें 3 हजार 565 रुपये की राहत मिली, जिससे उनका आर्थिक दबाव काफी कम हुआ। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद सहायक साबित हो रही है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 के तहत 31 मार्च 2023 तक लंबित बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य पुराने बकाया को सरल प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। इसके अंतर्गत मूल राशि और अधिभार दोनों में छूट दी जा रही है। निष्क्रिय बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है, जबकि निष्क्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत और अधिभार में पूर्ण छूट दी जा रही है।

पात्र सक्रिय उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए मोर बिजली एप या संबंधित सीएसईबी कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य है, जबकि निष्क्रिय उपभोक्ताओं को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर पंजीयन कराकर इस अवसर का लाभ उठाएं।