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*उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 9 नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद, कहा- सामूहिक आदर्श विवाह सबसे बड़ा पुण्य का काम*

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*डिप्टी सीएम अरुण साव ने खुड़िया में साकत पनिका समाज के सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण*

*उप मुख्यमंत्री अरुण साव छत्तीसगढ़ साकत पनिका समाज के तसमरसता महासम्मेलन और सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में हुए शामिल*

मुकेश साहू ब्यूरो लोरमी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज लोरमी विधानसभा के ग्राम खुड़िया में आयोजित छत्तीसगढ़ साकत पनिका समाज के समरसता महासम्मेलन एवं सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस दौरान उन्होंने नवविवाहित 9 जोड़ों को शुभाशीष प्रदान किया और उनके सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सामूहिक विवाह समाज में समरसता और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने इस पुण्य कार्य के लिए समाज के पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आदर्श विवाह समारोह में 18 परिवार एक साथ जुड़े हैं और आज सभी नवदंपतियों को पूरे पनिका समाज का आशीर्वाद मिल रहा है।

श्री साव ने कहा कि समाज सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज को एक परिवार की तरह जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे आयोजन सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने खुड़िया में सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि खुड़िया सहित पूरे लोरमी क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, पुल-पुलिया और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र की तस्वीर तेजी से बदल रही है।

इस अवसर पर साकत पनिका समाज के प्रदेश अध्यक्ष वसधारी सावरा जी, संरक्षक डॉ जेआर ठाकुर जी, समाज के जिलाध्यक्ष भानूराम बघेल जी, जिला उपाध्यक्ष गयाराम साकत जी, पोकर पनिका जी, गणेश सोनवानी जी, दशरथ ठाकुर जी, घनश्याम सोनवानी जी, अशोक सिंद्राम जी, प्रदीप साहू जी, सरोज मरावी जी, विनोद जायसवाल जी, अनिल शुक्ला जी, रमेश बिजवार जी, संतराम जी, सुरेंद्र मरावी जी, मोती बैगा जी, बैजनाथ राजपूत जी, वीरेन्द्र निषाद जी, मनसुख निषाद जी, बुधरू निषाद जी, मोहन बैगा जी, मनीराम केहरू जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वर्षा सिंह जी, जिला पंचायत सभापति श्रीमती अनीता साहू जी, श्रीमती रत्ना काटले जी, नगर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष राजेंद्र साहू जी, नगरपालिका अध्यक्ष सुजीत वर्मा जी, धनीराम यादव जी, विनय साहू जी, रामेश्वर बंजारे जी, प्रदीप मिश्रा जी, विनय दिनेश साहू जी, संतोष साहू जी, महाजन जायसवाल जी, सुशील यादव जी, दिनेश कश्यप जी, वेदराम पटेल जी, राजेंद्र साहू जी, महेंद्र खत्री जी, संदीप सोनी जी, घनेंद्र राजपूत जी, रवि शर्मा जी, रवि शुक्ला जी, संतोष साहू जी, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता एवं सामाजिकगण उपस्थित रहे

*विशेष ग्राम सभा में पंचायत विकास को मिली नई दिशा*

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*ग्रामीणों ने अतिक्रमण मुक्त भूमि और पारदर्शी विकास कार्यों पर दिया जोर*

तीजराम साहू ब्यूरो मुंगेली — ग्राम पंचायत नवागांव (घु.) में आयोजित विशेष ग्राम सभा में पंचायत भवन निर्माण एवं ग्राम विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्राम सभा में सरपंच नारायण साहू, पंचायत प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति में गांव के विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई और सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए।
गांव के सरपंच नारायण साहू ने बताया कि पंचायत में लगभग 20 लाख रुपये की लागत से पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है तथा निर्माण के लिए भूमि भी प्रस्तावित की गई थी। हालांकि ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित स्थल पर अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण निर्माण कार्य में बाधा आ सकती है। इस पर ग्राम सभा में मौजूद सभी सदस्यों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि पंचायत भवन निर्माण से पहले भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना आवश्यक है। ग्रामीणों ने पंचायत स्तर पर उपलब्ध शासकीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया। ग्राम सभा में यह मांग रखी गई कि गांव के शासकीय भवनों एवं खाली भूमि का उचित उपयोग करते हुए पंचायत को विकास कार्यों के लिए अधिक अधिकार दिए जाएं, ताकि गांव की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का संचालन किया जा सके। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत भवन गांव के विकास और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होता है, इसलिए इसके निर्माण के लिए साफ एवं विवादमुक्त भूमि उपलब्ध कराना जरूरी है। ग्राम सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि का सीमांकन कराने तथा अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन को आवेदन सौंपा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द पंचायत भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके।
ग्राम सभा में पारदर्शिता और जनसहभागिता पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के विकास से जुड़े सभी निर्णय ग्राम सभा की सहमति और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सामूहिक निर्णय को गांव के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस विशेष ग्राम सभा में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन शीघ्र कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा, जिससे पंचायत भवन निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों को गति मिल सकेगी।

*कथन’ (Dying Declaration) विषय पर रेंज स्तरीय एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का सफल आयोजन*

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*कथन’ (Dying Declaration) विषय पर रेंज स्तरीय एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का सफल आयोजन*

🔹 *श्री राम गोपाल गर्ग (पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज) ने आयोजित की रेंज के पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला*

🔹 *श्री रजनीकांत ठाकुर शासकीय अधिवक्ता मुंगेली द्वारा मरणासन्न कथन’ पर दी गई विस्तृत जानकारी।*

 

मुकेश साहू ब्यूरो मुंगेली– राम गोपाल गर्ग (IPS) पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के मार्गदर्शन में गंभीर अपराधों की विवेचना को त्रुटिहीन बनाने और न्यायालयों में सजा का प्रतिशत (Conviction Rate) बढ़ाने के उद्देश्य से आज एक महत्वपूर्ण *मरणासन्न कथन (Dying Declaration)* विषय पर रेंज स्तरीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया. ” *मरणासन्न कथन, कानूनी प्रक्रिया, सावधानियां और विवेचकों के लिए दिशा-निर्देश”* पर आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में श्री भोजराम पटेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुये श्री रजनीकांत ठाकुर शासकीय अधिवक्ता का स्मृति चिन्ह (मोमेंटो) देकर सम्मानित किया गया।

 

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए पुलिस महानिरीक्षक श्री गर्ग ने कहा कि अपराध विवेचना के दौरान आहत/पीड़ित का मृत्यु पूर्व कथन (Dying Declaration) और डीएनए/भौतिक साक्ष्यों का सही संकलन अपराधियों को सजा दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है. अक्सर प्रक्रियाओं में होने वाली छोटी सी त्रुटि का लाभ आरोपियों को मिल जाता है, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इन कमियों को दूर करना है।

 

*कार्यशाला के मुख्य बिंदु एवं आवश्यक दिशा-निर्देश: -*

कार्यशाला के दौरान श्री रजनीकांत ठाकुर शासकीय अधिवक्ता मुंगेली के द्वारा मरणासन्न कथन विषय पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।

 

▪️ *मरणासन्न कथन की प्रमाणिकता* : कार्यशाला में बताया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 26 के तहत मृत्युकालिक कथन एक बेहद ठोस साक्ष्य है. मजिस्ट्रेट (कार्यपालिक दंडाधिकारी) द्वारा प्रश्नोत्तर प्रारूप में दर्ज बयान को न्यायालय में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।

▪️ *डॉक्टर के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता* : विवेचकों को निर्देशित किया गया कि बयान दर्ज करने से पहले और बाद में डॉक्टर से पीड़ित के मानसिक रूप से स्वस्थ (Fit State of Mind) होने का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है. प्रमाणपत्र के अभाव में हाई कोर्ट द्वारा सजा पलटने के हालिया न्यायिक दृष्टांतों (जैसे बालोद का मामला) का उदाहरण देकर सावधानियों से अवगत कराया गया।

▪️ *विवेचकों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स* : अभियोजन अधिकारियों द्वारा विवेचकों को चालान पेश करते समय कॉपी-पेस्ट से बचने, एफएसएल (FSL) रिपोर्ट में रक्त समूह का मिलान अनिवार्य रूप से कराने, एससी/एसटी एक्ट के मामलों में प्रारंभिक जांच में ही जातिगत शब्दों का स्पष्ट उल्लेख करने तथा गवाहों को कोर्ट में गवाही से पूर्व विधिक तैयारी कराने के निर्देश दिए गए।

 

प्रशिक्षण के अंत में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक प्रश्नोत्तर काल रखा गया जिसमें अधिकारी/कर्मचारी अपनी विवेचना के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयॉ प्रस्तुत की गई जिस पर श्री रजनीकांत ठाकुर शासकीय अधिवक्ता के द्वारा प्रकरणों की विवेचना,प्रदर्शो की जप्ती व सेंम्प्लिंग में आने वाली समस्याओं का समाधान किया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन गंभीर अपराधों की विवेचना को त्रुटिहीन बनाने और न्यायालयों में सजा का प्रतिशत (Conviction Rate) बढ़ाने के उद्देश्य से विवेचना में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु किया गया। उक्त ऑन लाईन कार्यशाला में बिलासपुर रेंज के सभी जिलों से लगभग 200 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किये।

 

सफल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक श्री रजनीकांत ठाकुर शासकीय अधिवक्ता को श्री राम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के द्वारा कार्यशाला की सफल आयोजन हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। निश्चित ही कार्यशाला से जैविक/भौतिक साक्ष्य संकलन एवं विवेचना संबंधी कार्यो पर सुधार होगा। कार्यक्रम का समापन श्री भोजराम पटेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली द्वारा किया गया।

*सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति भंग करने वाले पर किया गया कार्यवाही*  

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*सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति भंग करने वाले पर किया गया कार्यवाही*  

➡️ *सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने वाले अनावेदक लक्ष्मण उर्फ लक्की सिंह को गिरफ्तार कर किया गया प्रतिबंधात्मक कार्यवाही* 

➡️ *थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में इश्तगाशा 57/140/2026 धारा 170,126(2),135(3) बीएनएसएस के तहत किया गया कार्यवाही*

   

मुकेश साहू ब्यूरो मुंगेली :-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को नियमित गश्त, बीट भ्रमण तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

दिनांक 25.05.2026 को प्रार्थी द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके घर के ग्राउण्ड फ्लोर का ताला तोड़कर शराब सेवन कर करना एवं असमाजिक तत्व का जमावड़ा लगा रहता है। प्रार्थी के शिकायत पर उसके घर के पास निवासरत अनावेदक लक्ष्मण सिंह उर्फ लक्की सिंह से पुछताछ करने पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली परिसर में अनावेदक लक्ष्मण उर्फ लक्की सिंह द्वारा उत्तेजित होकर मेरे नाम से कौन शिकायत किया है, कहते हुए आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे, जिससे लोक शांति भंग हुए और थाना परिसर में आये हुये नागरिक एवं अन्य प्रार्थीगण, लक्ष्मण सिंह के डरावनी हरकत से भयभीत हो रहे थे, जिससे पुलिस द्वारा अनावेदक लक्ष्मण सिंह उर्फ लक्की को समझाईश दी गयी परंतु अनावेदक लक्ष्मण उर्फ लक्की सिंह हंगामा करते रहे। अनावेदक को यदि स्वतत्र छोड दिया जाता तो निश्चिय ही संज्ञेय अपराध घटित करता मौके पर अन्य विकल्प नही होने से थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लोक शांति भंग करने वाले लक्ष्मण उर्फ लक्की सिंह पिता गोवर्धन सिंह ठाकुर उम्र 27 वर्ष निवासी सुरीघाट थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के विरूद्ध इश्तगाशा क्रमांक 57/140/2026 धारा 170,126(2),135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर दिनांक 26.05.2026 को गिरफ्तार सक्षम न्यायालय में पेश किया गया।

*मुंगेली पुलिस की अपील करती है कि अफवाहों पर ध्यान न दे, कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें। लोक शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।*

*मोटर सायकल हटाने की बात पर जानलेवा हमला करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार*

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♦️ *मोटर सायकल हटाने की बात पर जानलेवा हमला करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार*

♦️ घटना के बाद फरार आरोपी को मध्यप्रदेश से दबिश देकर पकड़ा गया

♦️ हमले में प्रयुक्त लोहे का चूड़ा जप्त

 

गिरफ्तार आरोपी

 1. शिवम पासी पिता राजू पासी, उम्र 25 वर्ष, निवासी लालखदान, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर।

 2. निर्मल पासी पिता चैतराम पासी, उम्र 44 वर्ष, निवासी लालखदान ओव्हरब्रिज के पास, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर।

 

जप्त मशरूका

 

🔹 घटना में प्रयुक्त 01 नग लोहे का चूड़ा।

संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर -मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.05.2026 की रात्रि लगभग 08:20 बजे प्रार्थी अयन पाटले मोहम्मद बाजार गया हुआ था। इसी दौरान मोटर सायकल हटाने की बात को लेकर कुछ युवकों द्वारा उससे विवाद किया गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने प्रार्थी के सिर पर लोहे के चूड़े से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा।

 

घटना की सूचना मिलने पर प्रार्थी का भाई अमन पाटले मौके पर पहुंचा, जिस पर आरोपियों द्वारा उसके साथ भी मारपीट करते हुए चाकू से हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

 

घटना की सूचना मिलते ही थाना तोरवा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, किंतु आरोपी घटना के बाद अपने घर एवं क्षेत्र से फरार हो चुके थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में आरोपियों की लगातार पतासाजी एवं दबिश कार्यवाही की जा रही थी।

 

जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी निर्मल पासी अपना मोबाइल बंद कर मध्यप्रदेश के महूरी क्षेत्र में छिपा हुआ है। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे आरोपी शिवम पासी को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया।

 

प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

*उर्वरक वितरण में अनियमितता करने पर होगी कठोर कारवाई*

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*उर्वरक वितरण में अनियमितता करने पर होगी कठोर कारवाई*

 

  मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा :-कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में कृषकों को सुगमता पूर्वक समय पर गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज प्राप्त हो, इसके लिए विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षक दल द्वारा आज पुनः दिनांक 27.05.2026 को 28 उर्वरक प्रतिष्ठानों एवं 14 बीज विक्रेताओं के परीसर में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भण्डारण एवं वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत 9 उर्वरक प्रतिष्ठानों को कारण बताओं नोटिस एवं बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियम 1968 के तहत 3 बीज विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस और 1 बीज विक्रेता मेसर्स रोहित कृषि केन्द्र पेण्ड्री विकासखण्ड नवागढ़ के यहां 49 क्विंटल बीज पर विक्रय प्रतिबंध की कारवाई की गई। जिले में पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए खाद एवं बीज उपलब्ध है। जिले में बीज की मांग 19150 क्विंटल के विरूद्ध 15639 क्विंटल का भण्डारण किया जा चुका है भण्डारण के विरूद्ध 4590 क्विंटल बीज का वितरण अब तक किया गया है। इसी प्रकार उर्वरक वितरण का लक्ष्य 65330 मैट्रिक टन के विरूद्ध 28464 मैट्रिक टन भण्डारण जिले के समस्त सेवा सहकारी समितियों एवं निजी विक्रय प्रतिष्ठानों मंे किया गया है एवं भण्डारण निरंतर प्रगति पर है। जिसमें 11787 मैट्रिक टन उर्वरकों का कृषकों के द्वारा अग्रिम उठाव किया गया है। जिले में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के रूप मंे खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उर्वरकों के वितरण में अनियमितता रोकने हेतु कृषि विभाग सतत् रूप से जिले के सभी सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रो का निरीक्षण करते हुये अनियमितता पाये जाने पर आगे भी कठोर कारवाई की जावेगी।

*“उजियारा अभियान” के तहत बड़ी कार्यवाही*

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🟨 *“उजियारा अभियान” के तहत बड़ी कार्यवाही*

🚨 कांकेर पुलिस द्वारा अटल आवास शिवनगर क्षेत्र में अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

🔷 पुलिस की 09 अलग-अलग टीमों ने घेराबंदी कर की कार्रवाई

 

🔷 कुल 59.5 लीटर देशी महुआ शराब जप्त

 

🔷 बिक्री रकम एवं शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री भी बरामद

 

🔷 जप्त कुल संपत्ति की अनुमानित कीमत ₹7,200/-

 

 

कांकेर👮‍♂️ पुलिस अधीक्षक श्री निखिल अशोक कुमार राखेचा (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिलेभर में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी है।

 

⚖️ सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

 

✅ कांकेर पुलिस का संदेश —

“अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।”

*थाना सिटी कोतवाली राजनांदगॉव पुलिस की कार्यवाही*

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*थाना सिटी कोतवाली राजनांदगॉव पुलिस की कार्यवाही*

 

👉🏾 आदतन आरोपी के विरूद्व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर भेजा गया जेल।

 

👉🏾 नाम अनावेदक- सुधीर नायडु पिता पप्पू नायडु उम्र 20 वर्ष साकिन अटल आवास वार्ड नं. 06 ओ0पी0 चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

  

राजनांदगांव -आज दिनांक 27.05.2026 को अनावेदक सुधीर नायडु निवासी अटल आवास चिखली राजनांदगांव के खिलॉफ गंज चौक राजनांदगांव के पास आने जाने वाले लोगों को गाली गलौच कर हुड़दंग मचाने की सूचना पर मौका पहुंच कर समझाने का प्रयास किया गया, जो आक्रोशित होकर गाली गुप्तार कर मारने पीटने पर उतारू हो जाने से धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर धारा 126, 135 (3) बीएनएसएस की कार्यवाही कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। आगे भी शांति व्यवस्था को भंग करने आसामाजिक तत्वों के खिलॉफ कार्यवाही जारी रहेगी।

 

👉🏾 आदतन आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकार्ड- (1) अप0क्र0 887/23 धारा 294, 506, 327, 34 भादवि0, (2) अप0क्र0 888/23 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि0, (3) अप0क्र0 210/24 25 आर्म्स एक्ट, (4) अप0क्र0 176/24 धारा 296, 351 (2), 119 (1), 3 (5) बीएनएस कायम कर चालान किया गया है, एवं इस्त0क्र0 21-34/26 धारा 170/126, 135 (3) बीएनएसएस प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।

*-सीआईए रतिया टीम की नशे पर बड़ी स्ट्राइक: बस अड्डे के कमरे से 52 किलो 320 ग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित पंजाब के दो तस्कर काबू-*

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*-सीआईए रतिया टीम की नशे पर बड़ी स्ट्राइक: बस अड्डे के कमरे से 52 किलो 320 ग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित पंजाब के दो तस्कर काबू-*

*— सीआईए रतिया ने गुप्त सूचना पर की छापेमारी, बठिंडा निवासी दोनों आरोपी गिरफ्तार — बरामद नशे का वजन कमर्शियल (वाणिज्यिक) मात्रा के तहत आने पर सदर थाना रतिया में दर्ज हुआ बड़ा मुकदमा*-

 

रतिया, 27 मई।फतेहाबाद पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपराध जाँच शाखा (CIA) रतिया की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान पंजाब के रहने वाले दो शातिर तस्करों को 52 किलोग्राम 320 ग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान संदीप उर्फ सिप्पी पुत्र श्रीराम (निवासी अर्जुन नगर, गली नंबर 1/3, बठिंडा, पंजाब) व विनय कुमार पुत्र विनोद कुमार (निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, बठिंडा, पंजाब) के रूप में हुई है।

सीआईए रतिया प्रभारी उप-निरीक्षक प्रदीप ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 26 मई 2026 की शाम पुलिस टीम नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए घग्गर नाली रतिया के पास गश्त पर तैनात थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि पंजाब के उक्त दोनों तस्कर रतिया से ब्राह्मणवाला रोड पर स्थित रोजावाली बस अड्डा के कमरे में भारी मात्रा में डोडा चूरा पोस्त कट्टों में भरकर पंजाब ले जाने के लिए बस के इंतजार में बैठे हैं।

सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस टीम ने तुरंत रोजावाली बस अड्डा पर छापेमारी कर दोनों युवकों को प्लास्टिक कट्टों सहित काबू कर लिया। नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी व जाँच करने पर उनके पास से क्रमशः 25 किलो 920 ग्राम और 26 किलो 400 ग्राम (कुल 52 किलो 320 ग्राम) डोडा चूरा पोस्त और तस्करी में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुए।

आरोपियों के खिलाफ थाना सदर रतिया में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 15C-61-85 के तहत मुकदमा नंबर 125/2026 दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से नशा तस्करी के इस पूरे नेटवर्क व मुख्य सप्लायर के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। मामले की जाँच जारी है।

*फतेहाबाद पुलिस का संकल्प*: नशे के सौदागरों के खिलाफ जिला पुलिस का ‘ऑपरेशन क्लीन’ पूरी कड़ाई से जारी रहेगा। अंतरराज्यीय नशा तस्करों के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पुलिस मुस्तैद है और इस काले कारोबार में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

*3 मवेशी तस्कर गिरफ्तार, 1 लाख रूपये कीमत के 05 मवेशी जप्त, थाना प्रतापपुर पुलिस की कार्यवाही*

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*3 मवेशी तस्कर गिरफ्तार, 1 लाख रूपये कीमत के 05 मवेशी जप्त, थाना प्रतापपुर पुलिस की कार्यवाही*

मवेशी तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन व रेकी में प्रयुक्त मारूती कार जप्त।

 

सूरजपुर। डीआईजी व एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने अवैध कार्यो पर पूर्णतः अंकुश लगाने और ऐसे कृत्य में शामील लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए है। दिनांक 26.05.2026 को थाना प्रतापपुर पुलिस रात्रि गश्त पर थी इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि 3 मवेशी तस्कर अवैध रूप से पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 15 सीव्ही 6015 में मवेशी (भैंस) लोड कर ले जाने के उद्देश्य से साथ रेकी कर रहे मारूती कार एक्सएल-6 क्रमांक सीजी 15 ईजी 7027 से प्रतापपुर की ओर जा रहे है।

गश्त कर रही थाना प्रतापपुर पुलिस ने कदमपारा चौक में घेराबंदी लगाया जहां अम्बिकापुर तरफ से उक्त दोनों वाहन आता दिखाई दिये जिसे रोकने पर नहीं रूके तथा दोनों वाहन बनारस रोड़ की ओर भागने लगे जिन्हें पीछा कर पिकअप वाहन को चला रहे ड्राईवर देवकुमार कोरवा पिता पिन्टू उम्र 24 वर्ष ग्राम कामेश्वनगर, थाना सनावल जिला बलरामपुर तथा रेकी कर रहे मारूती कार के ड्रायवर जुबैर आलम पिता मो. काशीम उर्फ अजमुद्दीन उम्र 32वर्ष निवासी ग्राम बरवाही थाना सनावल वर्तमान पता चांदनी चौक अंबिकापुर तथा बगल सिट पर बैठे शमीम अंसारी पिता जहरूद्दीन उम्र 38 वर्ष ग्राम बेलखरिखा थाना दरिमा को पकड़ा गया। पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 5 रास भैंस को क्रूरतापूर्वक लोड़ करना पाया गया। तीनों से मवेशी परिवहन, खरीद-बिक्री संबंधी दस्तावेज मांगने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। मामले में 5 रास भैंस कीमत करीब 1 लाख रूपये, परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन, रेकी में प्रयुक्त मारूती कार जप्त छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960की धारा 11(ए) के तहत् मामला पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रतापपुर नरेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक रविशंकर चौबे, आरक्षक राजेश तिवारी व मोहम्मद नौशाद सक्रिय रहे।