भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने वाले आरोपी पर कोटा पुलिस का प्रहार
(1) अपराध क्रमांक 866/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
*कुल जप्त – कुल 19 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3800 रुपए
नाम आरोपी: –
1- श्रीमती ललिता जांगड़े उम्र 40 वर्ष निवासी गोबरिपाठ थाना कोटा जिला बिलासपुर

संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर – मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब/ गांजा बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 06.10.2026 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोबरिपाठ में एक महिला अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से बिक्री कर रही है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह (रा.पु.से.) एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम गोबरिपाठ में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपिया ललिता जांगड़े उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम गोबरिपाठ थाना कोटा के कब्जे से 02 नग 15-15 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बा जिसमें 01 में पूरा भरा 12 लीटर , 01 में भरा 07 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 19 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3800 रुपए को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज , प्र उप निरीक्षक दिलीप साहू , प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव, आरक्षक 1136 दीप सिंह कंवर, आरक्षक 1092 सुनील पटेल का विशेष भूमिका रही।



