धारदार हथियार लहराकर आम जनता को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार
🔸 जप्त हथियार – 01 नग धारदार चाकू
🔸 अशांति फैलाने की आशंका पर 04 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधक कार्यवाही
गिरफ्तार आरोपी:
01. विजय नरेश उर्फ चप्पू सोनकर, पिता उधो श्याम नरेश, उम्र 34 वर्ष,
निवासी – नारियल कोठी, अटल आवास, मधुबन, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर (छ.ग.

संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर:- मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी विजय नरेश उर्फ चप्पू सोनकर द्वारा मधुबन शराब भट्टी के पास आम रोड पर धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमकाया जा रहा है।
सूचना पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर दबिश दी गई।
दबिश के दौरान आरोपी को पकड़ा गया, जिसके पास से 01 नग धारदार चाकू बरामद किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
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प्रतिबंधक कार्यवाही:
थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निम्नलिखित 04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गई –
1. मदन गौर उर्फ हितेश, पिता लखन लाल गौर, उम्र 36 वर्ष, निवासी तेलीपारा गली नं.-02 कोतवाली
2. गोलू उर्फ बालू यादव, पिता होम लाल उर्फ छोटू यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी कृष्णा गौशाला के पास, जूना बिलासपुर
3. आकाश धीरज, पिता सुरेश धीरज, उम्र 19 वर्ष, निवासी तेलीपारा, थाना सिटी कोतवाली
4. लक्की उर्फ प्रियांशु साहू, पिता दिनेश साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी माता चौरा, सरकण्डा, जिला बिलासपुर
उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 66, 67, 68, 69/2026 के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया।
