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 *अवैध शराब के विरूद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार।*

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♦️ *अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए आरोपी मस्तुरी पुलिस के गिरफ्त में।*

♦️ *आरोपी के कब्जे से 8.640 लिटर देशी प्लेन शराब किमती 4320 रू. किया गया जप्त।*

♦️ *आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।*
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*नाम आरोपी -*
भरत साहू पिता स्व. जोहित राम उम्र 42 साल साकिन सुखरीपाली गतौरा थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आशीष कश्यप बिलासपुर :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में श्रीमान् अति.पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल द्वारा जिले में अवैध शराब/गांजा बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में थाना प्रभारी मस्तुरी निरी. हरीशचंद्र टांडेकर के मार्गदर्शन में टीम तैयार कर पतासाजी की जा रही थी कि दिनाक 22.01.25 को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति एक होंडा नावी मोसा क्रमांक सीजी 10 ए. आर 2712 में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर गतौरा से जयरामनगर की ओर जा रहा है उक्त सूचना तस्दीक हेतु तत्काल टीम द्वारा रेड कार्यवाही कर भरत साहू को अवैध देशी प्लेन शराब परिवहन करते हुये पकड़ा गया जिसके कब्जे से 8.640 लिटर अवैध देशी शराब किमती 4320 रू. बरामद कर आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही किया गया है।

*अवैध रेत परिवन करने वाले 04 ट्रैक्टर पर सीपत पुलिस की कार्यवाही*

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♦️ *वाहन जप्त कर खनिज विभाग को विधिवत कार्यवाही के तहत् भेजा गया प्रतिवेदन*

*जप्त ट्रेक्टर*
1. एक सोनालिक ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 10 एएक्स 7104 मय ट्राली
2. एक ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 10 डीएन 3504 मय ट्राली
3. एक ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 10 एजेड 5150 मय ट्राली
4. एक ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 10 एडब्लू 5766 मय ट्राली


आशीष कश्यप बिलासपुर :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.01.2025 को सूचना मिला कि कुछ ट्रेक्टरों के द्वारा अवैध रेत परिवहन कर रहे है कि सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया थाना सीपत से टीम तैयार कर तत्काल ग्राम मोहतरा मेन रोड के पास विशेष चेंकिग अभियान चलाया गया, चेकिंग दौरान एक सोनालिक ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 10 एएक्स 7104 ट्राली में रेत भरा हुआ जिसका चालक प्रिदेष सूर्यवंषी , एक ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 10 डीएन 3504 ट्राली में रेत भरा हुआ जिसका चालक दीपक कोरी, एक ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 10 एजेड 5150 ट्राली में रेत भरा हुआ जिसका चालक उत्तम गोस्वामी, एक ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 10 एडब्लू 5766 ट्राली में रेत भरा हुआ जिसका चालकरामपुरी गोस्वामी को पकडा गया, उक्त चालको से रेत परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज पेष करने के लिये बोला गया जो नही होने से उक्त ट्रेक्टर ट्राली रेत भरा हुआ को थाना लाया गया एवं उक्त ट्रेक्टर को विधिवत धारा 106 बीएनएसएस के तहत जप्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिये खनिज विभाग को प्रतिवदेन भेजा गया। उक्त कार्यवाही में सीपत पुलिस का विशेष योगदान रहा है।

*सड़क सुरक्षा माह मे यातायात पुलिस की विशेष पहल*

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*स्कूली बच्चों एवं आम जनता को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार की दी गई जानकारी*

रवि शिवहरे ब्यूरो  कोरबा– यातायात पुलिस एवं थाना बागों पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश ठाकुर एवं यातायात एवं क्राइम प्रभारी श्री रविंद्र कुमार मीना (भा.पु.से.) के नेतृत्व में सड़क मित्रों को प्रशिक्षण , स्कूली बच्चों एवं आम जनता को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी देने हेतु आज दिनांक 22/1/2024विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर डॉ. उमाशंकर (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पोंडी-उपरोड़ा) द्वारा प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण एवं जानकारी दिया गया।इस कार्यक्रम मे श्री दिनेश लाल (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पोंडी-उपरोड़ा) भी उपस्थिति थे।

सड़क मित्रों का प्रशिक्षण एवं स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी:

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता प्रदान करने और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

✔ सड़क मित्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया:

सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों की त्वरित सहायता के लिए प्राथमिक उपचार, सीपीआर (CPR), रक्तस्राव रोकने, घावों पर पट्टी लगाने और आपातकालीन सहायता बुलाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

सड़क मित्रों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि वे सड़क पर दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में सहयोग कर सकें।

✔ स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी दी गई:

बच्चों को सड़क पार करने के सही तरीके, जेब्रा क्रॉसिंग के उपयोग, ट्रैफिक सिग्नलों के महत्व और गति सीमा के पालन के बारे में जागरूक किया गया।

उन्हें आपातकालीन सहायता सेवाओं (108 – एम्बुलेंस, 112 – पुलिस) को सूचित करने की प्रक्रिया भी सिखाई गई।

*सड़क मित्रों को हेलमेट वितरण:-*

सड़क मित्रों को प्रोत्साहित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट वितरित किए गए।

*हेलमेट वितरण के उद्देश्य:-*

✅ सड़क मित्रों को स्वयं की सुरक्षा हेतु प्रेरित करना तथा दूसरों को भी प्रेरित करना।
✅ सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
✅ अन्य नागरिकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना।
✅ दुर्घटनाओं में सिर की चोटों को कम करना।

*सड़क सुरक्षा हेतु अपील:-*

*यातायात पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि:-*

✔ वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट पहनें।
✔ सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की सहायता करें और तुरंत 108 (एम्बुलेंस) व 112 (पुलिस) को सूचित करें।
✔ बच्चों को सड़क पर सुरक्षित चलने और यातायात नियमों के बारे में जागरूक करें।
✔ अनावश्यक रफ्तार से बचें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
✔ लापरवाहीपूर्वक वाहन न चलाएं और दूसरों को भी जागरूक करें।

यह कार्यक्रम सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और सड़क मित्रों एवं स्कूली बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यातायात पुलिस भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

*”यातायात नियमों का पालन करे – जीवन को सुरक्षित बनाए”*

*कोरबा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर*

*पंचायत और नगरीय निकायों के विकास के लिए एक-एक वार्ड, शहरों में खिलाना है कमल : डिप्टी सीएम अरुण साव*

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*उप-मुख्यमंत्री अरुण साव ने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से कहा- एकजुटता से मिलेगी नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में जीत*


तिजराम साहू ब्युरो मुंगेली। उप-मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज जिला भाजपा कार्यालय मुंगेली में आयोजित संगठनात्मक बैठक में सम्मिलित हुए। इस बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव एकजुट होकर लड़ने के लिए देवतुल्य कार्यकर्ताओं को संकल्पित किया। उन्होंने कहा कि, सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में कड़ी मेहनत एवं समर्पण के साथ एक-एक वार्ड, शहरों में कमल खिलाना है।

श्री साव ने कहा कि, भाजपा ने कार्यकर्ताओं को सांसद और विधायक बनाया है। अब वार्ड के पंच एवं पार्षद भी भाजपा का बनाना है, ताकि विकास कार्यों में कोई व्यवधान ना आए।उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव कार्यकर्ताओं की है। ये राजनीति कार्यकर्ता का चुनाव है। पंचायत से लेकर संसद तक भाजपा नेताओं को जिताकर कमल फूल की ताकत बढ़ानी है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। कोई अवसर अंतिम अवसर नहीं होता है। धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। श्री साव ने कहा कि, कांग्रेस को विकास से लेना देना नहीं है। भाजपा ने ही विकास किया है, इसलिए एकजुट होकर जन जन तक राष्ट्रवाद की विचारधारा को पहुंचाना है।

बैठक में विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले जी, जिला अध्यक्ष श्री दीनानाथ केशरवानी जी, श्री किशोर राय जी, पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
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*आदर्श आचरण संहिता के दौरान घातक अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री लेकर आने-जाने, सभा, जुलूस पर लगा प्रतिबंध*

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*नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25*

तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली,// छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव ने जिले में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने, सभा करने, जुलूस निकालने, आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरीत करेगा। यह आदेश मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या दल भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय होगा। इसी प्रकार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के धारा 03 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो सम्पत्ति के स्वामी लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित करना दण्डनीय होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

*अधिकारियों-कर्मचारियों का अवकाश प्रतिबंधित*

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय-अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी-कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

*लाउडस्पीकर, जुलूस, होर्डिंग लगाने हेतु अनुमति जरूरी*

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु जारी आदर्श आचरण संहिता के दौरान प्रचार वाहनों एवं सभाओं में लाउडस्पीकर के उपयोग, चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, जुलूस निकालने की अनुमति एवं जुलूस का मार्ग निर्धारण हेतु जिला पंचायत क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली, जनपद क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। निर्वाचन तिथि की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि के उपयोग हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, गेस्ट हाउस आदि के उपयोग हेतु संबधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा।

*दुरूपयोग से रोकने अस्त्र-शस्त्र जमा करना अनिवार्य*

चुनाव प्रक्रिया के दौरान दुरूपयोग से रोकने के लिए अस्त्र-शस्त्रों को जमा करना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्रधारियों को अस्त्र-शस्त्र जमा करने कहा है। जिले के सभी लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्रधारी संबंधित पुलिस स्टेशन या शस्त्र जमा करने का लाइसेंस रखने वाले शस्त्र डीलर के पास जमा कर सकते हैं। जारी आदेश के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने शस्त्र, डीलर के पास जमा करेंगे इसकी सूचना संबंधित थाने में प्रदान करेंगे और शस्त्र डीलर इसकी जानकारी संबंधित थाने एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यह आदेश जिले के निवासियों तथा बाहर से आए लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा।

*कलेक्टर-एसपी ने दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रदान किया खेल सामाग्री व आर्थिक सहायता राशि*

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तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली,// कलेक्टर श्री राहुल देव एवं पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल द्वारा जिले के खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और जिले का मान बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने जिला कलेक्टोरेट में 04 दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल सामग्री एवं आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया। उन्होंने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भुवनेश्वर व संदीप कुमार को आर्थिक सहायता राशि और बेडमिंटन खिलाड़ी माला पांडे एवं कृष्णा कश्यप को बेडमिंटन रेकेट एवं शूज प्रदान किया। इस दौरान कलेक्टर एवं एसपी ने खिलाड़ियों को खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय और वरिष्ठ खेल अधिकारी श्री संजय पॉल मौजूद रहे।

*राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह: शिविर में 244 लोगों का बना लर्निंग लाईसेंस*

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*लाईसेंस हेतु 24 व 31 जनवरी को भी लगेगा शिविर*

तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली,// राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 अंतर्गत कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार आमलोगों का लर्निंग लाईसेंस बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित शासकीय एसएनजी महाविद्यालय में 10 जनवरी को 146 और 17 जनवरी को 98 लोगों का लर्निंग लाईसेंस बनाया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 24 व 31 जनवरी को भी एसएनजी कॉलेज में शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आमलोगों को शिविर का लाभ उठाकर लर्निंग लाईसेंस बनवाने की बात कही है।

*मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर कबीरधाम पुलिस की सख्त कार्रवाई*

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हिमांशु सिंह ठाकुर ब्यूरो कबीरधाम:-पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS)* के निर्देशानुसार, **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल* और *श्री पंकज पटेल* के मार्गदर्शन में, तथा *एसडीओपी कवर्धा श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर* के नेतृत्व में, दिनांक 20.01.2025 को कवर्धा थाना पुलिस की बाइक गश्त के दौरान मुकेश चंद्रवंशी पिता संतोष चंद्रवंशी को बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हुए पकड़ा गया। यह न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन था, बल्कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का भी उल्लंघन था।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलेट वाहन को जप्त कर प्रकरण को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। आज दिनांक 22.01.2025 को माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पर ₹13,000 का जुर्माना लगाया।

*मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की सख्त चेतावनी:*
मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग सार्वजनिक शांति में बाधा उत्पन्न करता है और कानूनी अपराध है। पुलिस ऐसे सभी मामलों पर कड़ी नजर बनाए हुए है और भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रखेगी।

*कबीरधाम पुलिस की अपील:*
– मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग पूरी तरह से बंद करें।
– यातायात नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन करें।
– जिले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने में सहयोग करें।

इस कार्रवाई में **थाना कोतवाली स्टाफ और डीआरजी की टीम ने तत्परता और सतर्कता के साथ कार्य किया।

*”जिला पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। नियमों का पालन करें और दूसरों के लिए जिम्मेदार नागरिक बनें।”*

* *आगामी चुनावों को देखते हुए अभियान के तहत् फरार आरोपियों पर सरकण्डा पुलिस का प्रहार।**

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📌 *बीट प्रभारी तथा बीट आरक्षकों द्वारा सूचना एकत्र कर चलाया गया अभियान।*

📌 *थाना क्षेत्र में संध्या पेट्रोलिंग के दौरान पकड़े गये फरार आरोपी।*

📌 *आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी 03 स्थायी एवं 01 गिरफ्तारी वारंट किया गया तामिल।*

📌 *आगे भी अभियान चलाकर फरार आरोपियों को किया जायेगा गिरफ्तार।*
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*नाम फरार वारंटी:-*
01. कलेश्वर केंवट पिता रामशरण केंवट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम उरतूम थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
02. शंकर केंवट पिता रामशण केंवट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम उरतूम थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
03. रवि ठाकुर पिता त्रिलोक सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी सीपत चौक सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
04. श्रीमति चंदाबाई मन्नेवार पति राजेन्द्र मन्नेवार उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम नगोई थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।


आशीष कश्यप बिलासपुर :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरी निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह(भापुसे)े द्वारा थाना क्षेत्र में अपराधियों एवं अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बीट में बांट कर बीट प्रभारी एवं बीट आरक्षक नियुक्त कर बीट क्षेत्र में सतत् निगाह रखने एवं बदमाशों की निगरानी तथा फरार आरोपियों के धरपकड़ कर अधिक से अधिक गिरफ्तारी एवं स्थायी वारंट तामिल करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं सी.एस.पी. सरकण्डा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में थाना क्षेत्रथाना प्रभारी सरकण्डा नीलेश पाण्डेय द्वारा बीट आरक्षकों को फरार आरोपियों के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी एवं स्थयी वारंट की तामिली हेतु बीट प्रभारी एवं बीट आरक्षकों से प्राप्त सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही किया गया जिस पर तीन स्थायी वारंटी कलेश्वर केंवट, शंकर केंवट, चंदाबाई मन्नेवार एवं एक गिरफ्तारी वारंट रवि ठाकुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

*राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक*

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आदर्श आचार संहिता नामांकन प्रक्रिया, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था एवं मतगणना की पारदर्शिता पर की गई चर्चा

चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी: राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के अध्यक्षता में आगामी चुनाव प्रक्रियाओं के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा और समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
बैठक में चुनाव कार्यक्रम की समीक्षा और तैयारियों पर चर्चा की गई। सभी राजनीतिक दलों को चुनावी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने, तथा ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के उपयोग को लेकर राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई। मशीनों की कार्यप्रणाली और उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया गया साथ ही तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित समाधान पर चर्चा की गई।
निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया । बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतगणना की पारदर्शिता पर चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाना था, ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हो सके।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने कहा कि गत कल 20 जनवरी को निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु तारीखों की घोषणा कर दी गई है तथा राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में अब महापौर एवं अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से संपन्न होगा। नगरपालिकाओं का निर्वाचन मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ई.व्ही.एम. द्वारा करवाया जाएगा। महापौर एवं अध्यक्ष पद हेतु व्यय सीमा निर्धारित की गई है तथा पार्षद पद हेतु कोई व्यय सीमा नहीं है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि कुल 173 नगरपालिकाओं में 10 नगरपालिक निगम, 49 नगरपालिका परिषद् तथा 114 नगर पंचायत एवं 3201 वार्डों में चुनाव संपन्न होगा। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों के जिला पंचायत सदस्य हेतु 433, जनपद पंचायत सदस्य हेतु 2973, सरपंच पद हेतु 11672 तथा पंच पद के लिए 1,60,180 पदों पर आम निर्वाचन कराया जाना है। 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 44 लाख 74 हजार 269 नगरीय मतदाताओं की संख्या है इसी प्रकार पंचायतों में 1 करोड़ 58 लाख 12 हजार 580 ग्रामीण मतदाता है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु 37,033 मतदान केन्द्र बनाये जायेगें। इस निर्वाचन हेतु लगभग 1 लाख 80 हजार मतदानकर्मी की ड्यूटी लगाई जायेगी।
उन्होंने बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 गैर दलीय आधार पर एवं मतपेटी के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। नामनिर्देशन पत्र प्ररूप-3 में प्राप्त किया जायेगा। कोई व्यक्ति महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद दोनों के लिए अभ्यर्थी हो सकता है एवं प्रत्येक पद हेतु निर्धारित प्रतिभूमि राशि पृथक से जमा करना होगा। महापौर/अध्यक्ष पद के व्यय लेखा हेतु नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के पूर्व एक पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर शपथ पत्र एवं प्रतिभूति निक्षेप राशि नहीं प्रस्तुत करने पर नामनिर्देशन पत्र अस्वीकार किया जावेगा।
इस अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उपसचिव डॉ. नेहा कपूर, श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव एवं निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।