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    *दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांजगीर पुलिस की कार्यवाही*

    *आरोपी*

    *(01) रवि कुमार सूर्यवंशी उम्र 29 वर्ष निवासी तिलाईं थाना जांजगीर*

    *(02) मंगतू राम सूर्यवांशी उम्र 55 वर्ष निवासी तिलई थाना जांजगीर*

    *आरोपियों के विरूद्ध धारा 376 (2)(च), 376(घ),323,506 भादवि के तहत की गई कार्यवाही*

    *आरोपियों द्वारा घटना के संबध में किसी को नही बताने, पीड़िता को दी गई थी जान से मारने की धमकी*

    *महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपीयो को त्वरित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर*

     

    मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28/09/23 को पीड़िता ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की *दोपहर के समय पीड़िता जब घर मे अकेली थी तभी दोनो आरोपी रवि कुमार और मंगतू राम पीड़िता के घर आए और पीड़िता के पति के बारे में पूछे जो घर में नही है बताई तब ऊक्त दोनो व्यक्ति के द्वारा पीड़िता के हाथ मुंह दबा कर जबदस्ती दुष्कर्म किए तथा जान से मारने की धमकी दिए* पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 651/23 धारा 376,(2) (च), 376 (घ),323, 506 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया।

    विवेचना के दौरान *आरोपी रवि कुमार सूर्यवाशी व मंगतू राम सूर्यवंशी को पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक घटना के संबंध में पूछताछ करने पर दोनो आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया*।

    उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णो, उप निरीक्षक भवानी सिंह चौहान, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह आर. शिवराय सागर, महिला आर रेखा एवं अन्य स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

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