🔸 ई-रिक्शा चलाने के विवाद में गाली-गलौच, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी गिरफ्तार
🔸 लगातार तलाश के बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोचा
🔸 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश
गिरफ्तार आरोपीगण:
1. आकाश उर्फ छोटू यादव, पिता पारस यादव, उम्र 26 वर्ष
2. आशीष उर्फ लाली यादव, पिता पारस यादव, उम्र 24 वर्ष
3. किशन यादव, पिता पारस यादव, उम्र 38 वर्ष
4. पारस यादव, पिता स्व. तेजूराम यादव, उम्र 71 वर्ष
सभी निवासी – पावर हाउस, देवरीडीह, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर:प्रार्थी मोहित प्रसाद गौतम द्वारा दिनांक 17.04.2026 को थाना तोरवा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपीगण द्वारा ई-रिक्शा चलाने के विवाद को लेकर वाद-विवाद करते हुए अश्लील गाली-गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी गई।
रिपोर्ट पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 200/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए।
निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी तोरवा श्री रजनीश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की लगातार पतासाजी की गई। तत्पश्चात सभी आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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अतिरिक्त कार्यवाही:
थाना तोरवा पुलिस द्वारा एक स्थायी वारंटी – सुरेश पटेल उर्फ मुकेश उर्फ पतलू, पिता गुहाराम, उम्र 33 वर्ष, निवासी तोरवा बस्ती पटेल पारा को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
