*शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार*
पहचान का लाभ उठाकर विवाह का झूठा आश्वासन दिया, इंकार करने पर पीड़िता ने दर्ज कराई रिपोर्ट
गिरफ्तार आरोपी
सागर राठौर
पिता – राधेश्याम राठौर
उम्र – 19 वर्ष
निवासी – नवापारा स्कूल के पास, थाना गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर– प्रार्थिया पूर्व में बिलासपुर स्थित एक पेट्रोल पंप में कार्यरत थी। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी सागर राठौर से हुई। आरोपी ने प्रार्थिया को अपने विश्वास में लेकर उससे विवाह करने का आश्वासन दिया तथा इसी झूठे वादे के आधार पर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किए।
बाद में आरोपी द्वारा विवाह करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया गया। इसके पश्चात पीड़िता ने थाना गौरेला में शिकायत दर्ज कराई। चूँकि घटना स्थल थाना तोरवा क्षेत्राधिकार का होना पाया गया, इसलिए प्रकरण में शून्य (Zero) पर अपराध दर्ज कर थाना तोरवा को स्थानांतरित किया गया।
दिनांक 01.07.2026 को थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 362/2026 धारा 69 बीएनएस के तहत विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में तत्काल पुलिस टीम गठित कर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को तलब कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया।
आरोपी सागर राठौर को चंद घंटों के भीतर दिनांक 02.07.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
