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    ⁕ *चोरी के आरोपी को किया गया गिरफतार।*

    ⁕ चोरी के आरोपी को किया गया गिरफतार।

    ⁕लंबे समय से चल रहा था आरोपी फरार।

    ⁕ साथ ही अवैध शराब बिक्री करने वाले पर आबकारी एक्ट के अंतर्गत की कार्यवाही।

    ⁕ आरोपी से 16 पौवा देशी प्लेन मशाला शराब को किया गया जप्त।

    ⁕ साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले पर की गयी कार्यवाही

    राजनांदगांव– प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका ड्रायवर कमलेश साहू उसके ट्रक के दो नग टायर डिस्क, दो नग बैटरी, जेक, जेक राड, डीजल, लोहे का बत्ता 03 नग, लकडी पटिया 04 नग कीमती 90,000/- को चोरी कर ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट धारा सदर का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था, प्रकरण सदर के आरोपी कमलेश साहू के पता तलाश प्रभारी सोमनी के नेतृत्व में टीम गठित कर किया जा रहा था जो कि तकनीकी एवं मुखबीर की मदद से आरोपी कमलेश साहू उर्फ सोनू पिता छोटेलाल साहू उम्र 26 साल निवासी ग्राम मतिहनी पो0 चंदवाही थाना बहरी जिला सिधी म0प्र0 को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
    इसी तारतम्य में नशे के विरुद्ध एवं असमाजिक तत्वो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत ग्राम सोमनी में ग्राम सांकरा मोड के पास अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे इन्द्रेश देशलहरे पिता गणेश लहरे उम्र 24 साल निवासी ग्राम ठेकवा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ0ग0 के कब्जे से 16 पौवा देशी प्लेन मशाला शराब कुल 2880 एमएल कीमती 1600 एवं बिक्री रकम 200 को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(ए)(ख) आबकारी एक्ट की कारवाई किया गया एवं एवं ग्राम ठेकवा व अंजोरा में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वाले-
    1. दुर्गादास साहू पिता बीरबल दास देवदास उम्र 26 साल निवासी ग्राम ठेकवा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ0ग0
    2. किशन लाल साहू पिता श्री अलखराम साहू उम्र 57 साल निवासी ग्राम अंजोरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ0ग0 के विरूद्ध आब0 एक्ट की धारा 36 च आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

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