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    देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थायी संरक्षण

    देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थायी संरक्षण

    *फोस्टर केयर हेतु दंपत्तियों से आवेदन आमंत्रित*

     मुकेश साहू ब्यूरो मुंगेली, // जिले में संचालित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सुरक्षित एवं पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने फोस्टर केयर (पालक देखरेख) के लिए इच्छुक भारतीय दंपत्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत अथवा समुदाय में रह रहे 06 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को निर्धारित प्रावधानों एवं फोस्टर केयर गाइडलाइंस फॉर फोस्टर केयर 2016 के अनुरूप अस्थायी रूप से संरक्षण एवं पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पात्र भारतीय दंपत्तियां आगे आ सकती हैं।

    फोस्टर केयर परिवार की जिम्मेदारी बच्चे को उचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, उच्च शिक्षा की देखभाल एवं संरक्षण उपलब्ध कराने के साथ उसकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा एवं उपचार सुनिश्चित करना होगा। बच्चे की आयु एवं रुचि के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसके विकास से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही बच्चे को शोषण, दुर्व्यवहार, हानि एवं उपेक्षा से सुरक्षित वातावरण प्रदान करना तथा बच्चे एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करना फोस्टर केयर परिवार का महत्वपूर्ण दायित्व होगा। फोस्टर केयर गाइडलाइंस में निर्धारित दायित्वों एवं शर्तों तथा बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। आवेदन सहित अधिक जानकारी के लिए जिला कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क कर सकते हैं।

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