*पांच वाहन एवं डीजे सेट लाउड स्पीकर जप्त।
*कांकेर पुलिस ने कोलाहल अधिनियम एवं मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय पेश किया।
*माननीय न्यायालय ने विचरण उपरांत डीजे संचालकों को अर्थ दंड से दंडित कर लाउडस्पीकर शासन के पक्ष में राजसात करने का दण्डआदेश पारित किया।
* 20 नग डीजे लाउडस्पीकर माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में लाउडस्पीकर शासन के पक्ष में राजसात होगा*

कांकेर पुलिस ने नियम विरुद्ध डीजे बजाने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं मोटर यान अधीनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इस्तगसा पेश किया है, माननीय न्यायालय द्वारा पेश किए गए प्रकरणों में विचारण उपरांत डीजे संचालकों को अर्थ दंड से दंडित करते हुए जप्त शुदा लाउडस्पीकर को शासन के पक्ष में राजसात करने का दण्डादेश दिया गया है ।
कांकेर पुलिस द्वारा डीजे संचालक 1. याद राम साहू पिता विष्णु साहू उम्र 35 निवासी अभनपुर 2. दीपक साहू पिता रिखू राम साहू उम्र 38 निवासी कुरूद 3. टिकेंद्र कुमार साहू पिता गैंदू राम उम्र 24 निवासी दुर्ग 4.राकेश साहू पिता रतन साहू उम्र 41 शंकर नगर दुर्ग,5. जोहन साहू पिता ध्रुव राम साहू उम्र 55 निवासी बोरसी दुर्ग के आधिपत्य का डीजे लाउडस्पीकर एवं वाहन को कोलाहल अधिनियम एवं मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जप्त किया गया।
