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    *बैतलपुर में हुए हत्या के प्रकरण का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल*

    *बैतलपुर में हुए हत्या के प्रकरण का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल*

     

    ➡️ *हत्या के आरोपी को सरगांव पुलिस ने गौरेला चर्च के पास से किया गिरफ्तार*

     

    ➡️ *बारात से वापस आते समय हत्या करने वाले आरोपी को सरगांव पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार*

     

    ➡️ *आरोपी के विरुद्ध थाना सरगांव में अपराध धारा 296, 103(1), 109, 3(5) बीएनएस के तहत पंजीबद्ध कर किया गया कार्यवाही*

     

    मुकेश साहू ब्यूरो लोरमी मुंगेली :-सरगांव:-प्रार्थी रूपेश कुमार प्रधान पिता शिव कुमार प्रधान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सरवन देवरी थाना रतनपुर जिला बिलासपुर द्वारा दिनांक 09.05.2026 को थाना सरगांव उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 08.05.2026 की रात्रि में वह अपने गांव से बलराम यादव की बारात में ग्राम घुठिया आया था, शादी समारोह में भोजन उपरांत कुछ बाराती पिकअप वाहन से वापस लौट रहे थे,इसी दौरान बैतलपुर के पास रोड में पिकअप वाहन के केबिन में बैठे सुधीर केवट एवं रवि वर्मा को नीचे उतरने के लिए प्रार्थी के बड़े भाई लक्ष्मी प्रसाद प्रधान (मृतक) द्वारा कहा गया,इसी बात पर दोनों आरोपी नाराज होकर गंदी गंदी गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगे एवं मारपीट शुरू कर दिए, विवाद के दौरान आरोपी सुधीर केवट द्वारा चाकू से लक्ष्मी प्रसाद प्रधान के पेट में प्राणघातक वार किया गया, बीच-बचाव करने आए सूरज कश्यप पर भी आरोपी द्वारा बाएं हाथ की बगल में चाकू से हमला किया गया, प्रार्थी रूपेश कुमार द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उसे भी चोट पहुंचाई गई, आहतों को उपचार हेतु सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान लक्ष्मी प्रसाद प्रधान की मृत्यु हो गई, जबकि घायल सूरज कश्यप का उपचार जारी है,रिपोर्ट पर थाना सरगांव में अपराध धारा 296, 103(1), 109, 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

    मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में साइबर सेल एवं थाना सरगांव पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

    पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी, मुखबिर सूचना एवं तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपी सुधीर केवट की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में आरोपी सुधीर केवट को गौरेला चर्च के पास से घेराबंदी कर पकड़ा गया, पूछताछ में आरोपी सुधीर केवट पिता रामावतार उम्र 20 वर्ष निवासी लखराम ,थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर ने घटना कारित करना स्वीकार किया गया,आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 16.05.2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया, प्रकरण मे अन्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

    संपूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक संतोष शर्मा (थाना प्रभारी सरगांव), उपनिरी.सतेन्द्रपुरी गोस्वामी (प्रभारी, सायबर सेल) प्रधान आरक्षक यशवंत डाहिरे, आरक्षक राहुल यादव, हकीम अली, आसिफ खान, रिपीन बनर्जी एवं राकेश बंजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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