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    *‌‌अवैध प्रतिबंधित 480 नग नशीली कैप्सूल के साथ युवक को किया गया गिरफ्तार।*

    अवैध नशे के सौदागार के विरूद्ध कोतवाली पुलिस एव सायबर टीम की सख्त कार्यवाही।

    कोरबा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गुरुवार को  मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक मिशन रोड चर्च के पास एक बैग में अवैध नशीली प्रतिबंधित दवाई रखा है कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय यू उदय किरण को अवगत कराकर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी से मार्गदर्शन प्राप्त कर नगर निरीक्षक रूपक शर्मा एवं सायवर सेल प्रभारी कोरबा निरीक्षक सनत सोनवानी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा मौके पर जाकर मुखबीर के बताये हुलियानुसार युवक को घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम साहिल सागर पिता स्व. सुनील सागर, उम्र 25 वर्ष निवासी खपराभट्ठा बुधवारी थाना सिविल लाईन रामपुर कोरवा का रहने वाला बताया जिसके पास एक फिरोजी रंग का एक बैग मिला जिसकी तलाशी लेने पर बैग में पाइवॉन स्पा प्लस कंपनी का 480 नग अवैध प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल मिला। उक्त 480 नग अवैध प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल के संबंध में युवक को बिल प्रस्तुत नहीं कर पाने पर युवक के विरुद्ध धारा- 21 (बी) एनडीपीएस एक्ट के कार्यवाही किया गया है। आरोपी युवक को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

    उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक रूपक शर्मा एवं सायबर सेल कोरबा प्रभारी निरीक्षक सनत सोनवानी के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रेम नाथ बघेल, स.उ.नि. राकेश सिंह, प्र.आर. राम पांडेय, चक्रधर राठौर, गुनाराम सिन्हा, चंद्रशेखर पांडेय, राजेश कंवर, आर. अरुण तिकी, दौलत कैंवर्त, टिरेन्द्र सोनी, राजेश कंवर, रितेश शर्मा, प्रशांत सिंह व सुशील यादव की सराहनीय भूमिका रही।

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    अवैध नशे के सौदागार के विरूद्ध कोतवाली पुलिस एव सायबर टीम की सख्त कार्यवाही। कोरबा - मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गुरुवार को  मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक मिशन रोड चर्च के पास एक बैग में अवैध नशीली प्रतिबंधित दवाई रखा है कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय यू उदय किरण को अवगत कराकर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी से मार्गदर्शन प्राप्त कर नगर निरीक्षक रूपक शर्मा एवं सायवर सेल प्रभारी कोरबा निरीक्षक सनत सोनवानी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा मौके पर जाकर मुखबीर के बताये हुलियानुसार युवक को घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम साहिल सागर पिता स्व. सुनील सागर, उम्र 25 वर्ष निवासी खपराभट्ठा बुधवारी थाना सिविल लाईन रामपुर कोरवा का रहने वाला बताया जिसके पास एक फिरोजी रंग का एक बैग मिला जिसकी तलाशी लेने पर बैग में पाइवॉन स्पा प्लस कंपनी का 480 नग अवैध प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल मिला। उक्त 480 नग अवैध प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल के संबंध में युवक को बिल प्रस्तुत नहीं कर पाने पर युवक के विरुद्ध धारा- 21 (बी) एनडीपीएस एक्ट के कार्यवाही किया गया है। आरोपी युवक को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक रूपक शर्मा एवं सायबर सेल कोरबा प्रभारी निरीक्षक सनत सोनवानी के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रेम नाथ बघेल, स.उ.नि. राकेश सिंह, प्र.आर. राम पांडेय, चक्रधर राठौर, गुनाराम सिन्हा, चंद्रशेखर पांडेय, राजेश कंवर, आर. अरुण तिकी, दौलत कैंवर्त, टिरेन्द्र सोनी, राजेश कंवर, रितेश शर्मा, प्रशांत सिंह व सुशील यादव की सराहनीय भूमिका रही।