*शराब सेवन कर स्कूल पहुंचने की शिकायत पर शिक्षक उमेश कुमार यादव निलंबित*

मुकेश साहू ब्यूरो मुंगेली— शाला समय में शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने तथा विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की शिकायत की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली ने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय केशलीकला में पदस्थ शिक्षक एल.बी. श्री उमेश कुमार यादव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुंगेली द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई 6 अगस्त 2026 को की गई है। प्राप्त आदेश के मुताबिक उमेश कुमार यादव, शिक्षक एल.बी., शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय केशलीकला, विकासखंड मुंगेली के विरुद्ध 22 जुलाई 2026 एवं 27 जुलाई 2026 को शाला समय में शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने तथा विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली के माध्यम से कराई गई। जांच के दौरान संबंधित शिक्षक का चिकित्सकीय परीक्षण थाना फास्टरपुर सेतगंगा के माध्यम से कराया गया। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार चिकित्सकीय परीक्षण में यादव के मद्यपान सेवन की पुष्टि की गई। जांच प्रतिवेदन में सामने आए तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि उमेश कुमार यादव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 (क) के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उमेश कुमार यादव का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मुंगेली, जिला मुंगेली निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि शाला समय में अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है। विद्यालय में शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों के लिए अनुशासन, जिम्मेदारी और आदर्श आचरण से जुड़ी होती है। ऐसे में शाला समय में शराब सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने संबंधी शिकायत की जांच के बाद विभाग द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के बाद अब संबंधित शिक्षक को निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा।
