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    *डीएमएफ कार्यों से पहले ग्राम सभा अनुमोदन अनिवार्य, लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश*,

    *डीएमएफ कार्यों से पहले ग्राम सभा अनुमोदन अनिवार्य, लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश*, कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक में पेयजल व्यवस्था, फील्ड निरीक्षण और सुशासन तिहार की तैयारियों पर दिए विशेष निर्देश।

    कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) से संबंधित किसी भी कार्य के प्रस्ताव के पूर्व ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य का प्रस्ताव भेजने से पहले उसका गहन परीक्षण और निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाए।

     

    कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डीएमएफ के नवीन नियमों का भली-भांति अध्ययन कर, केवल आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर ही प्रस्ताव भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

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