
तीजराम साहू ब्यूरो मुंगेली ग्राम खम्हरिया थाना जरहागांव में रमाकांत जांगड़े पिता रेखाराम जांगड़े उम्र 39 वर्ष के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर 5लीटर क्षमता वाले 2 प्लास्टिक के जेरिकेनो में भरी हुई 10लीटर महुआ कच्ची शराब बरामद हुआ जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)क, 34 (2),59क का गैर जमानती अपराध होने से मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक डिमांड पर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही आबकारी वृत्त मुंगेली प्रभारी श्री जय सिंह मरकाम आबकारी आरक्षक राजेश कुमार पटेल, जयेंद्र नंदागौरी का विशेष योगदान रहा है।
