*हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब का अवैध विक्रय करने वाला आरोपी गिरफ्तार*
आरोपी के कब्जे से 08 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त
आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।
कबीरधाम:-जिला कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अवैध शराब के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह बघेल एवं अमित पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया भूपत सिंह धनेश्री के मार्गदर्शन में कबीरधाम पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में सूचना संकलन कर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 22.04.2026 को थाना पंडरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खैरडोंगरी निवासी रेखू साहू अपने घर आंगन में हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर थाना पंडरिया पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान आरोपी रेखू साहू पिता रोहित साहू उम्र 29 वर्ष निवासी खैरडोंगरी थाना पंडरिया जिला कबीरधाम को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब कुल मात्रा 08 लीटर, कीमत लगभग 1600 रुपये तथा बिक्री की नगद राशि 200 रुपये जप्त किया गया।
उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत थाना पंडरिया में अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में सउनि मोहनलाल खुंटे, आरक्षक अभिषेक शर्मा, विकास जांगड़े, हुकुम माथुर एवं महिला आरक्षक रत्नी मरावी का विशेष योगदान रहा।
कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही आगे भी सतत एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगी।
