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    *साइबर सेल एवं थाना कोतवाली पुलिस की अवैध शराब बिक्री के खिलाॅफ कार्यवाही।*

    साइबर सेल एवं थाना कोतवाली पुलिस की अवैध शराब बिक्री के खिलाॅफ कार्यवाही।

    👉🏾आदतन आरोपी के खिलाॅफ धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्याािक रिमांड पर भेजा गया जेल।

    👉🏾 आरोपी के कब्जे के कब्जे से 86 पौवा गोवा शराब मात्रा 12.040 बल्क लीटर किमती 12340 रूपये किया गया जप्त।

    👉🏾 आगे भी असमाजिक तत्वों, अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।

    👉🏾 नाम पता आरोपी- कृष्णा रजक पिता जोहन रजक उम्र 27 साल साकिन कैलाश नगर पाॅवर हाउस राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0)

    राजनादगांव– पुलिस अधीक्षक राजनादगांव (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20.05.2026 को मुखबीर की सूचना पर रेड कार्यवाही कर आरोपी कृष्णा रजक निवासी कैलाश नगर राजनांदगांव के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री हेतु रखे 86 पौवा गोवा शराब मात्रा 12.040 किमती 12340 रूपये जप्त कर आरोपी को गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। आगे भी असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

    👉🏾 आरोपी कोतवाली थाने का आदतन आरोपी व सूचीबद्व गुण्डा बदमाश है, पूर्व में इसके खिलाॅफ मारपीट एवं अवैध शराब बिक्री मामले जिसमें
    अप0क्र0 445/19 धारा 294, 323, 506, 325, 34 भादवि0,
    अप0क्र0 539/19 धारा 34 (1) आब0 एक्ट,
    अप0क्र0 656/19 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि0,
    अप0क्र0 494/21 धारा 294, 323, 506, 427, 34 भादवि0,
    अप0क्र0 725/21 धारा 294, 324 भादवि0,
    अप0क्र0 631/23 धारा 34 (1) आब0 एक्ट,
    अप0क्र0 356/22 धारा 294, 323, 506, 325, 34 भादवि0, 25, 27 आम्र्स एक्ट,
    अप0क्र0 880/22 धरा 13 जुंआ एक्ट,
    अप0क्र0 562/23 धारा 36 (च) आब0 एक्ट,
    अप0क्र0 631/23 धारा 34 (1) आब0 एक्ट,
    अप0क्र0 652/23 धारा 34 (2) आब0 एक्ट,
    अप0क्र0 02/24 धारा 36 (च) आब0 एक्ट,
    अप0क्र0 140/24 धारा 34 (1) आब0 एक्ट अप0क्र0 260/24 धारा 36 (च) आब0 एक्ट, अप0क्र0 443/24 धारा 34 (1) आब0 एक्ट, अप0क्र0 624/24 धारा 34 (1) आब0 एक्ट कायम कर चालान किया गया है।

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