*शराब पीने के लिए पैसे मांगने, मना करने पर तलवार एवं लोहे की रॉड दिखाकर धमकी देने तथा कार में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार*

*शराब पीने के लिए पैसे मांगने, मना करने पर तलवार एवं लोहे की रॉड दिखाकर धमकी देने तथा कार में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार*

▶️ आरोपी के कब्जे से धारदार तलवार, लोहे की रॉड एवं ब्लेड जप्त

▶️ आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल

गिरफ्तार आरोपी

अनुराग कश्यप पिता स्व. मोहन कश्यप, उम्र 22 वर्ष, निवासी पुराना बस स्टैण्ड, सूर्या होटल के पास, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

जप्त हथियार

1. 01 नग धारदार लोहे की तलवार

2. 01 नग लोहे की रॉड

3. 01 नग ब्लेड

 संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर :- प्रार्थी राहुल गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता, उम्र 26 वर्ष, निवासी शांति नगर मंगला, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर द्वारा थाना सिटी कोतवाली उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 14.08.2026 को शाम लगभग 07:30 बजे वह अपने भाई के साथ कश्यप कॉलोनी स्थित बरसैया ट्रेडर्स में मौजूद था।

इसी दौरान आरोपी अनुराग कश्यप शराब के नशे में लोहे की रॉड लेकर जबरदस्ती दुकान में घुस आया तथा गाली-गलौज एवं धमकी देते हुए शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगा। पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने मारपीट करने की धमकी दी।

इसके बाद आरोपी अपने घर से धारदार तलवार एवं लोहे की रॉड लेकर पुनः दुकान में आया और पैसों की मांग करने लगा। पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने दुकान के बाहर खड़ी कार क्रमांक CG 10 BS 8468 में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया।

घटना के दौरान आरोपी अपने पास रखे ब्लेड से स्वयं के शरीर को काटने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी गाली-गलौज एवं धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 468/2026, धारा 119(1), 296, 351(3), 333, 324(1), 3(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस कार्रवाई

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की पतासाजी एवं घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया।

आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 नग धारदार लोहे की तलवार, 01 नग लोहे की रॉड एवं 01 नग ब्लेड बरामद कर विधिवत जप्त किया गया। प्रकरण में जप्त हथियारों के संबंध में धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई।

आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है।

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