* आरोपी मुकेश यादव उम्र 22 वर्ष ग्राम बिरगहनी थाना बलौदा*
* पूर्व में 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है रिमांड पर जेल*
*आरोपी के विरूद्ध धारा 392, 294, 506, 34, 395, 120 बी भादवि एवम 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही*

मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा– मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी पीमित कोर्राम पिता राजेन्द्र सिंह उम्र 32 वर्ष पता बोडेमुडा थाना खडगंवा जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी बोडेमुडा थाना खडगंवा जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी का जो ड्रायवरी का काम करता करता है जों रवि तिवरता जिला कोरबा वाले का ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 10 बी.पी. 1301 को दिनांक 21.09.23 को दीपका कोयला खदान से कोयला लोड कराकर कन्हाईबंद नैला जांजगीर जाने के लिए निकला था जो *हिंद कोलवासरी बिरगहनी थाना बलौदा के पास रात्रि करीबन 12-01 बजे पहूंचा था कि वाहन ट्रेलर को राजकुमार खांडे निवासी बिरगहनी एवं उसके अन्य साथी के द्वारा प्रार्थी को डरा धमका कर चाकु दिखाकर ट्रेलर को रोकवाकर ट्रेलर के डीजल टेंक से 400 लीटर डीजल लूट कर ले गया* है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 339/23 धारा 392, 294, 506, 34, भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था।
*आरोपी मुकेश यादव उम्र 22 वर्ष ग्राम बिरगहनी थाना बलौदा घटना घटित कर फरार था,* जिसकी बलौदा पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी, की मुखबीर सूचना मिला की आरोपी सकुनत पर है, जिसको *घेराबंदी कर पकड़ा, जिसको पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ घटना करना स्वीकार किए जाने से आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर डीजल बिक्री की राशि 500/₹ नगदी बरामद किया गया है* तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 18.10.23 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी बलौदा उप निरी. मनोहर सिन्हा, प्रधान आर गजाधर पाटनवर, आर. संतोष रात्रे, हेमंत साहू, श्याम भूषण राठौर का सराहनीय योगदान रहा।
