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    *नबालिक बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी  गिरफ्तार*

    *आरोपी सुनिल कुमार चौहान उम्र 31 साल निवासी सुरगुली थाना सलिहा जिला सारगंढ़- बिलाईगढ़*

    *आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366 क, 376 भादवि एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर*

    मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चाँपा:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी सुनिल कुमार चौहान द्वारा नबालिक बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया गया पिडिता कि रिपोर्ट पर दिनांक 22.12.2023 को आरोपी के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 527/2023 धारा 363, 366 क, 376 भादवि एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

    प्रकरण के आरोपी घटना घटित कर फरार हो गया था जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी किया जा रहा था कि मुखबीर सूचना पर आरोपी को जिला सारगंढ़-बिलाईगढ़ से पकड़कर हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना स्वीकार जाने से तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 20.01.24 का न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

     

    उपरोक्त कार्यवाही में निरी. अशोक द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण, प्रधान आरक्षक विजय निराला, आर राजू कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

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