*स्टण्ट बॉजी करने वाले चारो नाबालिक वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 192 (क) (1), 184, 4/181, 5/180 MV ACT के तहत नाबालिक के पालकों से 36,000/रुपया का समन शुल्क लिया गया*
*जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एवम यातायात नियमों का उलंघन करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है*
* जिला पुलिस यातायात द्वारा नाबालिक वाहन चालको के पालको को यातायात नियमों का पालन करने एवम नाबालिक बालको को वाहन नही चलाने देने हेतु समझाइस दी गई*।
* यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा स्टेंट बाजी करने वाले वाहन चालकों पर सतत निगरानी रखी गई है*

मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा:-जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में दिनांक 27.02.2024 को जांजगीर मुख्यालय में कुछ ब्यक्तियों द्वारा चार पहिया वाहन में तेज गति वाहन चलाकर स्टण्ट बाजी कर रहें है कि सूचना पर तत्काल यातायात पुलिस द्वार मौका स्थल पर गया जहां पर चार पहिया वाहन कार में 04 नबालिकों वाहन चालकों के द्वारा स्टेण्ट बाजी करते पाया गया जिसके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत विधिवत् कार्यवाही किया
उपरोक्त कार्रवाई में यदुमणी सिदार SDOP चांपा, रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी यातायात प्रभारी एवं उप निरीक्षक ललन पटेल यातायात का सराहनीय योगदान रहा।
