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    *ग्राम साल्हेघोरी थाना चिल्फी में हुये चाकूबाजी करने वाले आरोपियो को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार*

    *ग्राम साल्हेघोरी थाना चिल्फी में हुये चाकूबाजी करने वाले आरोपियो को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार*

    ➡️ *थाना चिल्फी द्वारा मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में ग्राम साल्हेघोरी थाना चिल्फी में हुये चाकूबाजी करने वाले आरोपियो को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार करने में मिली सफलता*


    तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली➡️ *दिनांक 29.08.2025 को कुत्ते के साथ हुये दुर्घटना की बात पर हुये विवाद के बाद उक्त अपराध के प्रार्थी से की गयी थी मारपीट*
    ➡️ *अपराध क्रमांक 115/2025 एवं 116/2025 में विवेचना के दौरान आये तथ्यों के आधार पर एससी/एसटी एक्ट की धाराओं का किया गया समावेश*
    ➡️ *तीनों आरोपियों रामकृपाल निर्मलकर, देवा साहू उर्फ दादू एवं मनोज यादव को किया गया गिरफ्तार*
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    1. अपराध क्रमांक 115/2025 प्रार्थी राजू बंजारे पिता चंदन बंजारे उम्र 24 वर्ष साकिन बेडापारा थाना लोरमी जिला मुंगेल का चौकी हिंडौरी थाना चिल्फी उपस्थित आकर रिपार्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.08.2025 को शेखर काठले से साथ ग्राम कठौतिया जा रहे थे तभी शाम करीब 07 बजे ग्राम साल्हेघोरी के स्कूल के पास मेन रोड पहुंचे थे कि तभी रोड में ग्राम साल्हेघोरी के दादू साहू, मनोज, रामपाल निर्मलकर सभी मिलकर मोटर सायकल को रोक दिये एवं नाम पता पूछे तो यह अपना नाम राजू बंजारे जाति सतनामी होना बताया। तभी उक्त चारो व्यक्ति तुम साला जाति में चमार हो कहकर अश्लील गाली गलौच देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चारो हाथ झापड, लाठी-डण्डा व चाकू से मारपीट करने लगे जिससे प्रार्थी एवं उनके साथी आहत शेखर काठले दोनों को चोट आई और बेहोश हो गये तथा मोटर सायकल को पीट पीटकर क्षतिग्रस्त कर दिये। उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना चिल्की में अपराध क्रमांक 115/2025 धारा 226, 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसमें विवेचना के दौरान गवाहों से पूछताछ एवं साक्ष्यों में आये तथ्यों के आधार पर को उक्त प्रकरण में धारा 3(1)(द)(घ) एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ी गई। प्रकरण में आरोपीगण 1. रामकृपाल निर्मलकर पिता शंकर लाल उम्र 30 वर्ष 2. देवा साहू उर्फ दादू पिता शंकर लाल साहू उम्र 29 वर्ष 03. मनोज यादव पिता बाबू लाल यादव उम्र 23 वर्ष सभी निवासी साल्हेघोरी थाना चिल्फी को विधिवत् गिरफ्तारी की गयी।

    2. इसी क्रम में अपराध क्रमांक 116/2025 में प्रार्थी जितेन्द्र चेलकर पिता लक्ष्मी नारायण चेलकर उम्र 22 वर्ष साकिन अमलडीही थाना लोरमी जिला मुंगेली ने चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी उपस्थित होकर रिपार्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.08.2025 को इसका छोटा भाई तथा भतीजा साहिल, रंजित, मुकेश घूमने ग्राम साल्हेघोरी गये थे जहां शाम करीब 05-06 बजे ग्राम साल्हेघोरी के दादू, मनोज यादव, रामपाल उर्फ रामेपाल विवाद झगड़ा करने की सूचना पर प्रार्थी कैलाश, हरीश, जयचंद के साथ ग्राम साल्हेघोरी पहुंचकर विवाद झगड़ा करने से मना करने पर सभी एक राय होकर हाथ, मुक्का से तथा योगेन्द्र साहू ने पीछे से अपने पास रखे किसी धारदार चाकू जैसे वस्तु से मारपीट कर घायल कर दिया है उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना चिल्फी में नंबरी असल अपराध कमांक 116/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के कथन एवं भौतिक साक्ष्यों में आये तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 3(1)(द)(घ) एससी/एसटी एक्ट एवं 191(2), 191(3) बीएनएस की धारा जोड़ी गई। एवं प्रकरण में आरोपियों 1. रामेपाल निर्मलकर पिता शंकर लाल उम्र 30 वर्ष 2. देवा साहू उर्फ दादू पिता शंकर लाल साहू उम्र 29 वर्ष 3. मनोज यादव पिता बाबू लाल यादव उम्र 23 वर्ष सभी निवासी साल्हेघोरी थाना चिल्फी की विधिवत गिरफ्तारी की गयी।
    उक्त दोनों प्रकरण में आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त घटना में शामिल अन्य लोगों के विरूद्ध साक्ष्य एकत्रित कर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

    उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भापुसे) के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबडा, उप पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत पाटिल एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/अजाक श्री एस.आर. धृतलहरे के पर्यवेक्षण में निरीक्षक रघुवीर चंद्रा थाना प्रभारी चिल्फी, सउनि. मनकराम ध्रुव, लखीराम नेताम एवं चौकी डिंडौरी स्टाफ द्वारा सक्रियता से त्वरित कार्यवाही की गयी।

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