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    *अप क्रमांक -437/2022 धारा – छ. ग कृषक पशु परीरक्षण अधि 2024 धारा 4,6,10 धारा 25 आमर्स एक्ट*

    *प्रेस विज्ञप्ति*

    *◆ कृषक पशु तस्करी करने वाले फरार अन्य एक आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार*

    *◆ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा ऐसे मामलो में कड़ी कार्यवाही करने हेतु किया गया है निर्देशित*

    *◆ 3 आरोपियों को पूर्व में ही किया जा चुका है गिरफ्तार*

    *गिर. आरोपी का नाम*

    *01 हबीब खान पिता नुरूउ‌द्दीन खान उम्र 46 साल साकिन कोकडी रिस्दा रोड काली मंदिर के पीछे बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार छग*

    आशीष कश्यप ब्यूरो बिलासपुर *विवरण*:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाक 17.08.22 को प्रार्थी बाबा शर्मा ने थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि गौ तस्कर लोग पाराघाट एवं कोटमीसोनार के बीच पशुओं को वध करने हेतु बुचडखाना ले जाने के लिये इकट्ठा कर ट्रक में भरकर ले जाने की सूचना पर एक ट्रक रूकवाने पर ट्रक चालक तथा उसमें बैठे व्यक्ति इनको देखकर भाग गये ट्रक में 35 नग गाय एवं बैल क्रूरता पूर्वक भरा हुआ था जिसे वध करने हेतु बुचडखाना ले जा रहे थे उक्त रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) उदयन बेहरा के मार्गदर्शन में घटना में प्रयक्तु ट्रक वाहन कमांक सीजी 05 जी वाय 2184 को जप्त किया गया प्रकरण के आरोपीगण इकबाल कुरैशी साहेब लाल कुर्रे तथार रोशन गुप्ता को पूर्व में गिर कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है तथा प्रकरण के फरार आरोपी ट्रक स्वामी हबीब खान पिता नुरूउद्यीन खान उम्र 46 वर्ष निवासी कोकडी रिस्दा रोड काली मंदिर के पीछे बलौदाबाजार को उसके सकुनत पर दबिश देकर पकडा गया तथा आरोपी को विधिवत गिरफतार कर आज दिनांक 11.08.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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