*वाहन खडी करने के नाम पर अवैध वसूली*
’’ आरोपी द्वारा वाहन चालक व हेल्फर से की मारपीट।
’’ आरोपी द्वारा वाहन का शीशा तोडकर किया नुकसान।
’’ आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।
’’ नाम आरोपी – मिथलेश गेंदले पिता विजेन्द्र गेंदले उम्र 28 वर्ष निवासी मुढीपार थाना बिल्हा
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

संदीप साहू ब्यूरो बिलासपुर:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सनोज कुमार यादव पिता विरेन्द्र यादव उम्र 32 वर्ष निवासी बिल्हा मोड थाना हिर्री जिला बिलासपुर का दिनांक 09.05.2026 को थाना उपस्थित रिपोर्ट दर्ज कराया कि मुढीपार टोलप्लाजा के पास मिथलेश गेंदले द्वारा ढाबा के बाहर गाडी खड़ी करने के नाम पर अवैध रूप से पैसो की मांग कर नही देने पर मारपीट कर वाहन के सामने का कांच तोडने के रिपोर्ट पर पंजीबध्द कर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल हालात से श्रीमान उमनि एवं व.पु.अ. महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) बिलासपुर को अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी.आर. टण्डन से मार्गदर्शन पाकर टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी मिथिलेश गेंदले पिता विजेन्द्र गेंदले उम्र 28 वर्ष निवासी मुढीपार को दिनांक 10.05.2026 को घटना मे प्रयुक्त बाॅस का डण्डा जप्त कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उनि जी.एल.चन्द्राकर, प्र.आर. 102 अमर चन्द्रा, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।
