
बिलासपुर, 23 जून। सीएम की पूर्व ओएसडी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका पर दो महीने पहले सुनवाई हुई थी। इस पर फैसला सुरक्षित रखा था।
कोल केस में ईडी ने आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया और अन्य को दो दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सौम्या की तरफ से जमानत याचिका याचिका लगाई गई। इस पर जस्टिस पी सैमकोशी की एकल पीठ में सुनवाई हुई थी।
याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। जबकि ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पक्ष रखा। ईडी ने सौम्या को जमानत देने का विरोध किया था। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज जमानत याचिका निरस्त कर दिया है।
