➡️ *नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा लेजाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को सहयोगी सहित किया गया गिरफ्तार*
➡️ *आरोपियों से घटना में प्रयुक्त सोल्ड होण्डा मोटर सायकल को किया गया जप्त*
➡️ *आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 72/25 धारा 137(2), 87, 64(ड), 3(5) बीएनएस एवं 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही*
तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भापुसे) द्वारा निर्देश दिया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण करने निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबडा एवं उप पुलिस अधीक्षक लालपुर श्री सालिकराम धृतलहरे सेे मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना लालपुर में अपहृता के पिता द्वारा दिनांक 29.04.25 को थाना लालपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि उसकी नाबालिग लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने कि रिपोर्ट पर थाना लालपुर में अप.क्र. 72/2025 धारा 137(2) बीएनएस अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया था। घटना के कुछ दिन बाद अपहृता अपने घर आने पर परिजन की सूचना पर अपहृता को बरामद कर कथन लिया गया गया जिन्होने अपने कथन में बतायी कि आरोपी मंजीत खुंटे से मुलाकात मोबाईल फोन के जरिये हुयी थी। जिन्होने अपने मामा रूपदास के जरिये अपहृता को अपने पास बुलवाया और शादी का झांसे में रखकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनायी है, पीड़िता का महिला चिकित्सक से परीक्षण कराया गया, जिस पर डॉक्टर द्वारा अपह्रता के साथ शारीरिक संबंध होना लेख किये जाने पर प्रकरण मंे धारा 87, 64(ड), 3(5) बीएनएस एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गयी। प्रकरण में पीड़िता के साथ बलात्कार होने की पुष्टि होने पर आरोपी मंजीत खुंटे अपने मामा रूपदास धृतलहरे के सहयोग से जुर्म कारित करना स्वीकार किया। घटना के आरोपी मंजीत खुंटे पिता विजय खुंटे उम्र 19 वर्ष निवासी बड़े पौनी थाना फास्टरपुर जिला मुंगेली एवं रूपदास धृतलहरे पिता मोहन धृतलहरे उम्र 29 वर्ष निवासी हरदीबांध थाना लोरमी को दिनांक 23.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक अमित गुप्ता थाना प्रभारी लालपुर, सउनि रघुवीर राजपूत, आरक्षक तोरन सोनवानी, देवेन्द्र नागरे, मनीष गेंदले, संजय पात्रे एवं महिला आरक्षक 116 अनीता नेताम की भूमिका सराहनीय रहा।