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    *राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगाओं को जमीन दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठकर खी करने वाले धोखेबाज मलेश मरकाम चढ़ा कुकदुर पुलिस के हत्थे।*

    ःः सरहदी राज्य के बैगाओ का जमीन कान्हा टाइगर रिजर्व में आने की खबर मिलते ही चलाया धोखेबाजी का जादू।
    ःः आरोपी द्वारा दूसरे की जमीन को स्वयं का जमीन बताकर 20 बैगा परिवार से जमीन बिक्री करने का रकम लेकर किया ठगी।

    हिमांशु सिंह ठाकुर :-ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़

    कबीरधाम जिले के वनांचल थाना कुकदूर क्षेत्र में निवासरत दरबारी बैगा पिता शैलू बैगा उम्र 65 साल सकिन महीडबरा थाना कुकदुर जिला कबीरधाम छ.ग. ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 10 वर्ष पूर्व ग्राम साजालगान तहसील बिक्रिया जिला मण्डला म.प्र. में निवासरत थे कि इनका ग्राम कान्हा टाईगर रिजर्व में आने से शासन के निर्देशानुसार विस्थापन हेतु शासन से इनके मकान एवं जमीन के एवज में प्रत्येक विस्थापित हुये बैगाओं को 10-10 लाख स्वीकृत हुआ था तथा प्रथम किस्त 11

    लाख रूपये शासन से इनका भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोलवाकर रकम ढाला गया था कि यह खबर मिलते ही आरोपी मलेश मरकाम द्वारा जो कि प्रार्थी का मितान का पुत्र है इनके ग्राम साजालगान (म.प्र.) आकर इन्हें एवं 19 अन्य बैगा परिवार को ग्राम महिडबरा में दूसरे की जमीन को स्वयं का भूमि बताकर दिखाया व प्रत्येक बैगा परिवार से 95000 रू. एकड़ की भाव से सौदा कर कुल 11,80,000/ रू. लिया था तथा दूसरे की जमीन में बसा दिया था जो कुछ दिन बाद उक्त जमीन का स्वामी आकर इन्हें बताया कि यह जमीन मेरा है तब उक्त बैगा परिवारों ने मलेश मरकाम को कहा गया कि तुम दुसरे की जमीन को अपना बताकर हम लोगो से पैसा लिये हो रजिस्ट्री नहीं करा रहे ये कहने से आरोपी द्वारा रकम वापस करने इकरारनामा दिया गया इसके बावजूद आरोपी द्वारा विगत 10 वर्षों से गरीब बैगा परिवारों को पैसा वापस करने टाल मटोल करते रहा कि आरोपी द्वारा आज दिनांक तब रकम वापस नहीं करने व कुल 6,40,000 रू. की धोखाधड़ी करने की लिखित आवेदन पेश किया गया। बैगाओं से हुई उक्त घटना के घटित होने की सूचना थाना प्रभारी कुकदूर द्वारा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला को दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवेदकों के रिपोर्ट के आधार पर तत्काल उचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने निर्देशित कर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार आवेदक के रिपोर्ट के आधार पर थाना कुकदरू में अपराध क्रमांक 42/23 धारा 420 भादवि कायम कर आरोपी मलेश मरकाम की पतासाजी एवं गिरफ्तारी कार्यवाही के लिए विशेष टीम गठित किया गया। जो टीम द्वारा आरोपी मलेश मरकाम पिता सोनू राम मरकाम उम्र 42 लालपुर खुर्द थाना बोड़ला जिला कबीरधाम की पतासाजी कर विधिसंगत् गिरफ्तारी कार्यवाही कर बिना विलम्ब किये टीम गठित कर अपराध कायमी के कुछ समय बाद गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय पेश कर रिमाण्ड पर भेजा गया है, उक्त कार्यवाही से काफी दिनों से प्रतिक्षारत् बैगा परिवारो मंे खुशी की लहर है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी कुकदूर, उप निरीक्षक सुशील वर्मा, प्रधान आरक्षक संजू झारिया, आरक्षक जलेश धुर्वे, विनोद चतुर्वेदी का सराहनीय योगदान रहा।

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    ःः सरहदी राज्य के बैगाओ का जमीन कान्हा टाइगर रिजर्व में आने की खबर मिलते ही चलाया धोखेबाजी का जादू। ःः आरोपी द्वारा दूसरे की जमीन को स्वयं का जमीन बताकर 20 बैगा परिवार से जमीन बिक्री करने का रकम लेकर किया ठगी। हिमांशु सिंह ठाकुर :-ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिले के वनांचल थाना कुकदूर क्षेत्र में निवासरत दरबारी बैगा पिता शैलू बैगा उम्र 65 साल सकिन महीडबरा थाना कुकदुर जिला कबीरधाम छ.ग. ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 10 वर्ष पूर्व ग्राम साजालगान तहसील बिक्रिया जिला मण्डला म.प्र. में निवासरत थे कि इनका ग्राम कान्हा टाईगर रिजर्व में आने से शासन के निर्देशानुसार विस्थापन हेतु शासन से इनके मकान एवं जमीन के एवज में प्रत्येक विस्थापित हुये बैगाओं को 10-10 लाख स्वीकृत हुआ था तथा प्रथम किस्त 11 लाख रूपये शासन से इनका भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोलवाकर रकम ढाला गया था कि यह खबर मिलते ही आरोपी मलेश मरकाम द्वारा जो कि प्रार्थी का मितान का पुत्र है इनके ग्राम साजालगान (म.प्र.) आकर इन्हें एवं 19 अन्य बैगा परिवार को ग्राम महिडबरा में दूसरे की जमीन को स्वयं का भूमि बताकर दिखाया व प्रत्येक बैगा परिवार से 95000 रू. एकड़ की भाव से सौदा कर कुल 11,80,000/ रू. लिया था तथा दूसरे की जमीन में बसा दिया था जो कुछ दिन बाद उक्त जमीन का स्वामी आकर इन्हें बताया कि यह जमीन मेरा है तब उक्त बैगा परिवारों ने मलेश मरकाम को कहा गया कि तुम दुसरे की जमीन को अपना बताकर हम लोगो से पैसा लिये हो रजिस्ट्री नहीं करा रहे ये कहने से आरोपी द्वारा रकम वापस करने इकरारनामा दिया गया इसके बावजूद आरोपी द्वारा विगत 10 वर्षों से गरीब बैगा परिवारों को पैसा वापस करने टाल मटोल करते रहा कि आरोपी द्वारा आज दिनांक तब रकम वापस नहीं करने व कुल 6,40,000 रू. की धोखाधड़ी करने की लिखित आवेदन पेश किया गया। बैगाओं से हुई उक्त घटना के घटित होने की सूचना थाना प्रभारी कुकदूर द्वारा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला को दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवेदकों के रिपोर्ट के आधार पर तत्काल उचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने निर्देशित कर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार आवेदक के रिपोर्ट के आधार पर थाना कुकदरू में अपराध क्रमांक 42/23 धारा 420 भादवि कायम कर आरोपी मलेश मरकाम की पतासाजी एवं गिरफ्तारी कार्यवाही के लिए विशेष टीम गठित किया गया। जो टीम द्वारा आरोपी मलेश मरकाम पिता सोनू राम मरकाम उम्र 42 लालपुर खुर्द थाना बोड़ला जिला कबीरधाम की पतासाजी कर विधिसंगत् गिरफ्तारी कार्यवाही कर बिना विलम्ब किये टीम गठित कर अपराध कायमी के कुछ समय बाद गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय पेश कर रिमाण्ड पर भेजा गया है, उक्त कार्यवाही से काफी दिनों से प्रतिक्षारत् बैगा परिवारो मंे खुशी की लहर है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी कुकदूर, उप निरीक्षक सुशील वर्मा, प्रधान आरक्षक संजू झारिया, आरक्षक जलेश धुर्वे, विनोद चतुर्वेदी का सराहनीय योगदान रहा।