
योगेश पाठक ब्यूरो रायपुर:-यह कोई खदान नहीं है वार्ड नंबर 15 का रिहाइसी क्षेत्र है ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से गिट्टी का भंडारण करके लाना ले जाना किया जा रहा है वार्ड नंबर 14 15 के निवासी धूल से पूरी तरह परेशान है नियमानुसार गिट्टी के भंडारण के लिए भंडारण लाइसेंस होना चाहिए लगातार जल का छिड़काव होना चाहिए ठेकेदार कहता है किसी का हिम्मत नहीं है जो मेरे खिलाफ कुछ लिख पढ़ दे।खनिज विभाग एक हाईवागिट्टी पकड़कर थाने में खड़ा करता है तो 35000 जुर्माना होता है इसका लगभग 500 हाईवा डंप हो चुका है जिसका जुर्माना लगभग साढ़े तीन करोड़ बनता है अब समझ लीजिए कितना बड़ा ठेकेदार है।
