*आरोपी के विरूद्ध धारा 21 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर*
*प्रकरण में शामिल पूर्व में 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमाण्ड पर*
मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02-09-2024 को मुखबीर से सूचना मिला था कि कुछ व्यक्ति द्वारा मो.सा. में अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कप सीरप सारागांव हाइवे रोड पर बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहा है कि सूचना पर *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा* के निर्देशन में आरोपियों को पकड़ने के लिए घटना स्थल पहुंच कर घेराबंदी किया जाकर *अति पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल* के कुशल मार्ग दर्शन में आरोपी भीमेश्वर उर्फ भोलू यादव, सुशील यादव दोनो निवासी महामाया मंदिर वार्ड नं. 13 सक्ति जिला सक्ति को पकड़ा था, जिसके कब्जे से गवाहो के समक्ष 42 नग कोडिन कम सिरप, मोटर सायकल हीरो स्प्लेंडर प्लस सीजी 11 बीएम-0443 एवं एक मोबाईल किमती 10,000/रू को बरामद किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से धारा 21 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 03.09.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है।
*प्रकरण में शामिल आरोपी रितेशपुरी गोस्वामी उर्फ गोलू पिता सोहन पुरी गोस्वामी उम्र 22 साल निवासी कांदानारा थाना सक्ती* जिला सक्ती जो घटना दिनांक से फरार था जिसकी थाना सारागांव पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी जिसको मुखीबर सूचना से उसके सकुनत से पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कियें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 12.09.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. सावन कुमार सारथी, सउनि सरोज पाटले, प्र.आर. राजेश कोशले, सहेत्तर पाटले, आर. मोनू थापा, रामायण सिंह एवं थाना स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।