More

    *अप.क्र. – 915/2024, धारा – 126(2),296,115(2),351(2),118(1),119(1) बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट*

    ♦️ *क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार*⚡⚡⚡

    ♦️ *नाबालिक बालक को रास्ता रोककर शराब पीने के लिए मांगे पैसे*

    ♦️ *पैसा नहीं देने पर आरोपयों ने नाबालिक पर धारदार वस्तु से किया वार।*

    ♦️ *घटना कारित कर आरोपी हो गये थे फरार।*

    ♦️ *आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।*

    आशीष कश्यप ब्यूरो बिलासपुर *नाम आरोपी* 01. प्रकाश निर्मलकर उर्फ छोटू पिता संजय निर्मलकर उम्र 20 वर्ष निवासी अशोक नगर सरकण्डा।
    02. आशुतोष साहू उर्फ शूटर पिता अजय साहू उम्र 20 वर्ष निवासी विजयापुरम कालोनी अटल आवास सरकण्डा।

    *विवरण* –
    मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक प्रार्थी ने दिनांक 10.08.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.08.2024 के रात्रि करीब 10.30 बजे वह गैरेज से अपने घर जा रहा था जबड़ानाला के पास पहुंचा था कि आशुतोष साहू उर्फ शूटर एवं प्रकाश निर्मलकर इसे रूकवाये और शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगे। जिन्हे पैसा देने के लिए मना करने पर आरोपियों द्वारा मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये किसी धारदार वस्तु से इसके पीछे में मारा है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना के संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी की पता तलाश कर आरोपी आशुतोष साहू उर्फ शूटर एवं प्रकाश निर्मलकर को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया। जिन्हे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

    Trending News

    Technology