*आरोपी के विरूद्ध धारा 333, 74 बीएनएस के तहत कार्यवाही किया जाकर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर*
* आरोपी निकेश कश्यप पिता लखन कश्यप उम्र 27 वर्ष निवासी सिंघुल थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा*
मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है पीड़िता दिनांक 03.07.2024 को अपने घर में अकेली थी तभी आरोपी निकेश कश्यप द्वारा अकलेपन का फायदा उठाकर घुसकर बेईज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा, पीड़िता आवाज लगाई तो आरोपी कोलाबाडी तरफ से भाग कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 267/24 धारा 333, 74 बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पतासाजी हेतु *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा* के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया। इसी क्रम में शिवरीनारायण पुलिस द्वारा *अति पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल एवम SDOP चांपा श्री यदुमणि सिदार* के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। दौरान विवेचना दिनांक 07.08.2024 को घेराबंदी कर आरोपी निकेश कश्यप को पकडा गया। जिसको घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित एवं जुर्म करना स्वीकार किए जाने से दिनांक 07.08.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरी. सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण, ASI प्रमोद महार, आरक्षक तेरस साहू, लीलाराम साहू, महिला आरक्षक सरोजनी कटकवार थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।