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    बेरोजगारी भत्ता योजना 01 अप्रैल से होगी लागू पात्र युवा पोर्टल से कर सकते हैं आनलाईन आवेदन

    मुंगेली//  छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार बेरोजगारी भत्ता योजना 01 अप्रैल से लागू की जा रही है। इस योजना के तहत जिले के पात्र शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।

    बेरोजगार भत्ता के लिए पात्रता

    बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 01 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 01 वर्ष के अंदर ही बना हो। 01 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    पात्रता संबंधी अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बेरोजगारीभत्ता.सीजी.एनआईसी.इन (इमतवरहंतपइींजजंण्बहण्दपबण्पदद्ध का अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही इसी वेबसाईट के जरिये बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।

    जिला प्रशासन द्वारा बेरोजगार युवाओं के दस्तावेज सत्यापन हेतु जिले में बनाए गए 60 क्लस्टर

    कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में सभी विकासखण्डों एवं नगरीय निकायों मे बेरोजगारी भत्ता योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पाम्प्लैट, फ्लेक्स बैनर वितरित किए जा रहे हैं। वहीं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मानिटरिंग का कार्य हेतु जिलास्तरीय समिति तथा क्लस्टर स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु क्लस्टर स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आवेदकों के आवेदन के क्लस्टर वार गठित दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जनपद एवं निकाय स्तर पर करवाया जा रहा हैं। आवेदकों के आवेदन के भौतिक सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर मुंगेली मे 20, लोरमी  मे 21 एवं पथरिया मे 10 क्लस्टर बनाये गए हैं। साथ ही नगरीय निकायों मे मुंगेली मे 04, लोरमी मे 02, पथरिया में 01 एवं सरगांव में 02 क्लस्टर बनाए गये हैं। राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार वेब पोर्टल पर भी क्लस्टर के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही हैं।

     

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    मुंगेली//  छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार बेरोजगारी भत्ता योजना 01 अप्रैल से लागू की जा रही है। इस योजना के तहत जिले के पात्र शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। बेरोजगार भत्ता के लिए पात्रता बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 01 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 01 वर्ष के अंदर ही बना हो। 01 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्रता संबंधी अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बेरोजगारीभत्ता.सीजी.एनआईसी.इन (इमतवरहंतपइींजजंण्बहण्दपबण्पदद्ध का अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही इसी वेबसाईट के जरिये बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा बेरोजगार युवाओं के दस्तावेज सत्यापन हेतु जिले में बनाए गए 60 क्लस्टर कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में सभी विकासखण्डों एवं नगरीय निकायों मे बेरोजगारी भत्ता योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पाम्प्लैट, फ्लेक्स बैनर वितरित किए जा रहे हैं। वहीं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मानिटरिंग का कार्य हेतु जिलास्तरीय समिति तथा क्लस्टर स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु क्लस्टर स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आवेदकों के आवेदन के क्लस्टर वार गठित दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जनपद एवं निकाय स्तर पर करवाया जा रहा हैं। आवेदकों के आवेदन के भौतिक सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर मुंगेली मे 20, लोरमी  मे 21 एवं पथरिया मे 10 क्लस्टर बनाये गए हैं। साथ ही नगरीय निकायों मे मुंगेली मे 04, लोरमी मे 02, पथरिया में 01 एवं सरगांव में 02 क्लस्टर बनाए गये हैं। राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार वेब पोर्टल पर भी क्लस्टर के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही हैं।