* आरोपीयो के विरूध्द धारा- 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत कार्यवाही किया गया*

मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा :-विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा* के निर्देशन में जिले में अवैध फटाका की भंडारण एवं बिक्री पर अंकुश लाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन* में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से फटाखा बिक्री हेतु रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया जिसमें मुखबिर सूचना पर दिनांक 26/10/2024 को रेड कार्यवाही किया गया जिसमे *आरोपी आकाश मिश्रा* उम्र 27 साल निवासी धनेली के कब्जे से कार्टून, बोरी में भरा विभिन्न प्रकार के फटाखा कीमती 211025/ रू को बरामद किया गया है।
*इसी प्रकार आरोपी बनवासी राठौर* उम्र 31 साल निवासी धराशिव थाना पामगढ़ के कब्जे से प्लास्टिक के बोरी में रखे विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखा कुल कीमती 47544/ रू को बरामद किया गया। आरोपियो का कृत्य धारा 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 का घटित करना पाए जाने से विधिवत कार्यवाही कर थाना पामगढ़ में अलग अलग अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीयो को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त कार्यवाही मे उपनिरी. मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, म.प्रधान आर. बालमती यादव, मंजू सिंह आर. दीपक कश्यप, सूरज पाटले, भुनेश्वर साहू, सीताराम सूर्यवंशी एवं थाना पामगढ़ स्टाफ का योगदान रहा।
