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    *105 लीटर अवैध कच्ची महुवा शराब के साथ एक आरोपीया गिरफ्तार*

    *श्रीमति श्यामबाई उम्र 55 वर्ष साकिन सा. बनाहिल (सबरियाडेरा) थाना मुलमुला*

    *आरोपीया के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही*

    मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा– मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.23 को हमराह स्टाफ के साथ टाउन पेट्रोलिंग अपराध विवेचना एवं अवैध शराब बिक्री की पतासाजी रवाना हुआ था की *जरिये मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम बनाहिल (सबरियाडेरा) में श्रीमति श्यामबाई अपने बाडी में अवैध शराब रखकर बिक्री कर रहा है कि सूचना पर रेड कार्यवाही* किया गया जो श्यामबाई अपने बाडी में उपस्थित मिला जिसके कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक का सफेद रंग का डिब्बा/ जैरिकेन में कच्ची महुवा शराब हाथ भठठी का भरा हुआ *कुल 105 लीटर कच्ची महुवा शराब किमती 21,000/रूपये रखे मिला* उक्त शराब को समक्ष गवाहों के जप्त किया गया है।

    आरोपीया श्रीमति श्यामबाई उम्र 55 वर्ष साकिन सा. बनाहिल (सबरियाडेरा) थाना मुलमुला का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पाये जाने से दिनांक 15.10.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

    उपरोक्त कार्यवाही मे स्पेशल टीम जांजगीर उनि एस. पाठक थाना प्रभारी मुलमुला, सउनि प्रमोद महार, हेमलाल महिलागे प्र.आर. बलदेव राजपूत, म.आर. जंयती, का सराहनीय योगदान रहा।

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