➡ *नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी राहुल यादव को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।*
➡ *आरोपी के विरूद्ध थाना सरगांव में अपराध क्रमांक 33/2026 धारा 137(2), 87, 64(1)(2)(ड) बीएनएस एवं 04, 06 पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही।*

मुकेश साहू ब्यूरो मुंगेली:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल द्वारा जिले से समस्त थाना/चौकी प्रभारी को महिला एवं संपत्ति संबंधी अपराध पर त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
प्रार्थी द्वारा थाना सरगांव में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.03.2026 को इसकी नाबालिग लड़की को संदेही राहुल यादव निवासी मेढ़की के द्वारा नाबालिक जानते हुए उसके वैध संरक्षकता से उसके जानकारी के बिना बहला फुसलाकर भगाकर/अपहरण कर कहीं ले जाने कि रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना सरगांव में आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 33/2026 धारा 137 (2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस सुश्री नवनीत छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री हरविंदर सिंह के कुशल मार्गदर्शन पर संदेही एवं अपहृता के संबंध में पता तलाश के दौरान तकनीकी सहायता एवं मुखबीर के सूचना के आधार पर दिनांक 17.03.2026 को बोरियाखुर्द रायपुर से संदेही राहुल यादव के कब्जे से अपृहता को गवाहों के समक्ष बरामद कर परिजन एवं गवाहों के साथ थाना सरगांव लाया गया। विवेचना कार्यवाही के दौरान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अपृहता से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाकर कथन लेखबद्ध किया गया एवं प्रकरण आरोपी से तथ्यात्मक पूछताछ किये जाने पर आरोपी राहुल यादव द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। पीड़िता एवं आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से प्रकरण में धारा 87, 64(1)(2)(ड) बीएनएस एवं 04, 06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी राहुल यादव पिता मनहरण यादव उम्र 20 वर्ष निवासी मेढ़की थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक संतोष शर्मा थाना प्रभारी सरगांव, उप निरी. श्रीमति शोभा यादव, प्र.आर. ज्वाला प्रसाद हिंडोरे, रवि जांगड़े, आरक्षक रिपीन बनर्जी, रामकिशोर कश्यप, सूरज धुरी, हकीम अली एवं भेलेश्वर जायसवाल की सराहनीय भूमिका रही।
