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    **सिविल लाइन पुलिस द्वारा गांजे के कारोबार में संलिप्त बेदी प्रसाद तिवारी निवासी दर्रीघाट मस्तूरी के विरुद्ध की गई एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही**

    **आरोपी बेदी प्रसाद द्वारा मस्तूरी से गांजा लाकर बिलासपुर शहर में खपत करने के फिराक में था**

    **आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा कच्ची कलीदार वजनी 500 ग्राम कीमती ₹2500 को किया गया जप्त**

    **नाम गिरफ्तार आरोपी – बेदी प्रसाद तिवारी पिता स्वर्गीय जीवन लाल तिवारी उम्र 59 वर्ष निवासी दर्रीघाट थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़*

    आशीष कश्यप बिलासपुर-मामले का विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर जिला बिलासपुर में नशे के विरुद्ध चल रहे अभियान “निजात” के तहत नशे पर पूर्णतः लगाम लगाने हेतु एडिशनल एसपी श्री राजेंद्र जायसवाल के मार्गदर्शन एवं सिविल लाइन सीएसपी श्री संदीप पटेल के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य को जरिये मुखबीर से सूचना मिलने पर मुखबिर सूचना की तस्दीकी हेतु थाना सिविल लाइन से उपनिरीक्षक गिरधारी साव को हमराह स्टाफ जरहाभाठा की ओर रवाना किया गया था जहां एक व्यक्ति कपड़े के सफेद रंग के थैले में मादक पदार्थ गंजा बिक्री करने के लिए मस्तूरी से बिलासपुर लेकर आ रहा है जिसे मौके पर घेराबंदी कर समक्ष गवाह के पकड़ा गया। जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के कपड़े के थैले में 500 ग्राम मादक पदार्थ कलीदार गांजा बरामद कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम बेदी प्रसाद तिवारी मस्तूरी का निवासी होना बताया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस की धारा 20बी के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

    प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक प्रदीप आर्य, उप निरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उपनिरीक्षक अवधेश सिंह, आरक्षक देवेंद्र दुबे, राजेश नारंग का सराहनीय योगदान रहा।

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