नाम आरोपी:- 01 रामायण राठौर पिता दशरथ राठौर उम्र 30 वर्ष पता— दिपका कोरबा छत्तीसगढ़
02:- दशरथ राठौर पता दूरपा बाराद्वार जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ उम्र 65 वर्ष
03:- शकुंतला राठौर पति दशरथ राठौर उम्र 60 वर्ष
4:– बजरंग राठौर पिता दशरथ राठौर उम्र 35 वर्ष
05:- मनीषा राठौर पति बजरंग राठौर उम्र 28 वर्ष
सभी निवासी— दुरपा बाराद्वार जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़
आरोपीगण का कार्य :- 01 रामायण राठौर पिता दशरथ राठौर _ प्राइवेट जाॅब
02:- दशरथ राठौर पता दूरपा बाराद्वार _ घरेलू काम
03:- शकुंतला राठौर पति दशरथ राठौर _ हाउसवाइफ
4:– बजरंग राठौर पिता दशरथ राठौर प्राइवेट जॉब
05:- मनीषा राठौर पति बजरंग राठौर _ हाउसवाइफ

बिलासपुर— श्रीमती रुक्मणी राठौर पति राम नारायण राठौर उम्र 35 वर्ष निवासी :-गीतांजलि सिटी फेस 2 थाना सरकंडा जिला बिलासपुर की शादी 11.12 .2020 को सामाजिक रीति रिवाज से रामनारायण राठौर पिता दशरथ राठौर निवासी ग्राम दूरपा थाना बाराद्वार जांजगीर चांपा के साथ सामाजिक रीति रिवाज से रामकृष्ण मंदिर में हुई थी शादी के दो, तीन महीने बाद से ही ससुराल के सदस्यों द्वारा पति राम नारायण राठौर, सास शकुंतला राठौर ,
ससुर दशरथ राठौर, जेठ बजरंग राठौड़, जेठानी मनीषा राठौड़ ,के द्वारा दहेज के नाम पे अपने मायके से मोटरसाइकिल नहीं लाई है कहकर दबाव डालते थे छोटी-छोटी बातों को लेकर मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते थे अश्लील गाली गलौज कर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देता था तीन बार मोटरसाइकल से गिरा दिया था जिससे मेरे कमर मे काफी चोट आई थी दिनांक ०6.०9.23 को फोन से बताने पर मेरा भाई उसी दिन आऐ और मूझे लेकर बिलासपुर हस्पिटल डाक्टर अल्फामिज एवंम आर.डी गुप्ता से कराया जिससे मूजे स्वास्थ मे राहत मिली बाद दिनांक 11.०9.23 को महिला थाना जिला बिलासपुर आऐ आवेदिका के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर मौके पर महिला थाना द्वारा आवेदिका का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया आवेदिका द्वारा महिला थाना परामर्श केंद्र में काउंसलिंग करने हेतु आवेदन दी थी जिसमें काउंसलिंग मे पति व ससुराल वालों को बुलाया गया था जांच पर पति और अनावेदको के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
