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    *लोरमी पुलिस ने केबल वायर चोरी के प्रकरण का त्वरित निराकरण करते हुए 03 आरोपियों एवं 2 विधि से संघर्षरत बालकों से चोरी गई संपत्ति शत-प्रतिशत की गई बरामद।*

    *लोरमी पुलिस ने केबल वायर चोरी के प्रकरण का त्वरित निराकरण करते हुए 03 आरोपियों एवं 2 विधि से संघर्षरत बालकों से चोरी गई संपत्ति शत-प्रतिशत की गई बरामद।*

    ➡️ *चोरी गई संपत्ति केबल वायर शत-प्रतिशत बरामद, घटना में प्रयुक्त कटर भी जप्त*

    ➡️ *आरोपियों के कब्जे से चोरी गए लगभग 10 मीटर केबल वायर एवं घटना में प्रयुक्त कटर जप्त कर 3 आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय एवं 02 विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किया गया प्रस्तुत।*

     मुकेश साहू ब्यूरो   मुंगेली– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों में अज्ञात आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर चोरी गई संपत्ति की शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में थाना लोरमी पुलिस ने केबल वायर चोरी के प्रकरण का सफलतापूर्वक निराकरण किया।

    प्रकरण में थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 302/2026, धारा 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी दयालदास पिता संतोष पात्रे, उम्र 42 वर्ष, निवासी नवाडीह, थाना लोरमी ने दिनांक 24.07.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 23.07.2026 की रात्रि लगभग 11:30 बजे जब वह अपने खेत स्थित ट्यूबवेल से फसल की सिंचाई करने पहुंचा, तब उसने देखा कि ट्यूबवेल में लगा लगभग 10 मीटर केबल वायर, जिसकी कीमत लगभग ₹1,200 थी, अज्ञात चोर द्वारा काटकर चोरी कर लिया गया है।

    प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध पश्चात विवेचना के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संदेही विशाल ध्रुव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपने साथी अरमान खान, कुशाल रजक उर्फ छोटू तथा 02 विधि से संघर्षरत बालकों के साथ मिलकर केबल वायर चोरी करना स्वीकार किया।

    सभी आरोपी एवं विधि से संघर्षरत बालकों की निशानदेही पर चोरी गया केबल वायर (कीमत लगभग ₹1,200) एवं घटना में प्रयुक्त एक नग कटर जप्त कर आरोपी विशाल ध्रुव (20 वर्ष), निवासी महामायापारा लोरमी, अरमान खान (19 वर्ष), निवासी करसरी चौकी डिंडौरी, थाना चिल्फी, जिला मुंगेली तथा कुशाल रजक उर्फ छोटू (19 वर्ष), निवासी बाजारपारा लोरमी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया व मामले में शामिल 02 विधि से संघर्षरत बालकों को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

    उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव (प्रभारी,थाना लोरमी), प्र आर. दयाल गवास्कर, आर.दिलेश्वर साहू, राजू साहू, देवी नवरंग की अहम भूमिका रही।

    *मुंगेली पुलिस संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।*

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