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    *राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर छात्राओं को मिली विधिक जागरूकता की सौगात*

    तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली द्वारा किया गया विशेष शिविर आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी नेताम के मार्गदर्शन में दिनांक 11 नवम्बर 2025 को करसुवा गांधी बालिका छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती कंचन कुमारी उपस्थित थीं।

    कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनुप प्रसाद, सिविल जज क्लास-1 कु. कनिक श्रीवास्तव तथा अन्य न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। शिविर में करसुवा गांधी बालिका छात्रावास की लगभग 200 छात्राओं ने भाग लिया।

    शिविर के दौरान छात्राओं को शिक्षा के महत्व, बालिकाओं के अधिकारों, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों, लैंगिक समानता, बाल विवाह निषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO Act, 2012), तथा महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं — जैसे 354, 354A आदि की जानकारी दी गई। साथ ही सायबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी, और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

    मुख्य अतिथि श्रीमती कंचन कुमारी ने कहा कि शिक्षा ही जीवन का वास्तविक सशक्तिकरण है। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और समाज में जागरूक नागरिक बनने का संकल्प लें। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को उनके अधिकारों एवं कानूनी सहायता के लिए उपलब्ध निःशुल्क सेवाओं की जानकारी भी दी गई।

    अंत में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली ने सभी अतिथियों एवं छात्राओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि विधिक जागरूकता से ही समाज में न्याय और समानता की स्थापना संभव है। शिविर के समापन अवसर पर बालिकाओं को शिक्षा एवं गरिमामय भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया।

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