*मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन 15 अप्रैल तक*

तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली// जिले में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह को गरिमापूर्ण एवं सरल बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र परिवार 15 अप्रैल 2026 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजुला शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर कन्याओं के विवाह को सहज एवं सम्मानजनक बनाना है। योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 35 हजार रूपए की सहायता राशि के साथ आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाती है, जिससे विवाह बिना आर्थिक बोझ के संपन्न हो सके।
डीपीओ ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। सभी विवाह शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही संपन्न कराए जाएंगे। आवेदन के साथ आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, बीपीएल/आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र के लिए संबंधित हितग्राही अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, एकीकृत बाल विकास (आईसीडीएस) परियोजना कार्यालय, पर्यवेक्षक अथवा आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
