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    *महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने पॉश अधिनियम पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित*

    *महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने पॉश अधिनियम पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित*

    मुंगेली, // महिलाओं के कार्यस्थल पर सम्मान, सुरक्षा एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) पर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टोरेट स्थित जनदर्शन सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कोटड़िया, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री गोपाल लांझी, रायपुर प्रशिक्षक श्री सरवत नकवी एवं महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती सीतामणी कच्छप मौजूद रहे।
    कार्यशाला के दौरान शासकीय, अशासकीय एवं निजी संस्थानों से आए प्रतिभागियों को पॉश अधिनियम 2013 की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में आंतरिक शिकायत समिति, स्थानीय समिति शी बाक्स पोर्टल, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा पीड़ित महिलाओं के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में 50 हजार रूपए तक के जुर्माने सहित दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में परियोजना समन्वयक, चाइल्ड हेल्पलाइन श्री उमाशंकर कश्यप, शिवकुमार नेताम, सदस्य मोहित घृतलहरे, रीतिमा लाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

     

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