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    *मछली मारने पर विभागीय प्रतिबंध के बावजूद नरियरा नगर पंचायत के पथर्री तालाब में हो रहा मत्स्याखेट*

    *मछली मारने पर विभागीय प्रतिबंध के बावजूद नरियरा नगर पंचायत के पथर्री तालाब में हो रहा मत्स्याखेट*

    *नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां*

    मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर जिले के नरियरा नरियरा नगर पंचायत में मत्स्याखेट का मामला सामने आया है। प्रतिबंध के बावजूद नियमो को मजाक बनाया जा रहा है।
    गौरतलब है कि मत्स्य विभाग ने वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) के लिए संरक्षण देने के लिए नदी नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों और जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बसंत ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया है। इनमें सभी प्रकार का मत्स्याखेट 15 अगस्त 2025 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों का उलंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है।
    सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार उक्त नियम तथा मत्स्य विभाग के द्वारा जारी एडवाइजरी को ताक पर रखकर नरियरा नगर पंचायत में मछली पकड़ने वाले समिति के सदस्यों के द्वारा ही नियमों की अनदेखी किया जा रहा है।

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