*आरोपी कमलेश कुमार कटकवार उम्र 24 वर्ष साकिन चोरिया थाना सारागांव*
*आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भादवि एवम 4, 6 पास्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही*
* नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड में*

मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि *पीडिता को आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था, जिसकी पतासाजी पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी* की दिनांक 06.10.2023 को सूचना मिला की आरोपी अपहृता को अपने कब्जे में ग्राम चोरिया में रखा है की सूचना पर रेड कार्यवाही किया जिसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया है।
* विवेचना दौरान पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया,* तथा प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवम 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई हैं।
*विवेचना के दौरान आरोपी कमलेश कुमार कटकवार उम्र 24 वर्ष साकिन चोरिया थाना सारागांव के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक न्यायिक रिमांड में भेजा गया*।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक संजीव बैरागी, प्रधान आर राजेश कोसले, आर. मोनू थापा, रामकुमार खैरवार, महिला आर हेमलता राठौर का सराहनीय योगदान रहा।
