* आरोपी प्रेमलाल यादव उम्र 18 साल निवासी खरगहनी थाना शिवरीनारायण*
*प्रकरण में शामिल 02 विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय पेश उपरांत भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा*
* आरोपियो के विरुद्ध धारा 452, 354, 294, 506, 34 भा.द.वि. 8 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्रवाई*

मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा –मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि को आरोपी प्रेमलाल यादव उम्र 18 वर्ष जो अपने दो अन्य साथी (विधि से संघर्षरत बालको) के साथ मिलकर एक राय होकर *पीड़ता के घर अंदर घुसकर पीड़िता एवं उसके दो नाबालिक बहनो को जबरदस्ती बेइज्जत करने की नियत से हाथ बांह को पकड़े जिसका विरोध करने पर मां बहन की बुरी बुरी गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट किये एवं जान से मारने की धमकी दिए*, प्रार्थीया की लिखित आवेदन पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना दौरान आरोपी प्रेमलाल यादव एवं उसके दो अन्य साथी (विधि से संघर्षरत बालको) को घटना के संबंध में पूछताछ किया जो जुर्म स्वीकार किए जाने से *आरोपी प्रेमलाल यादव उम्र 18 साल को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया तथा प्रकरण में शामिल 02 विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय पेश उपरांत बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया*
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण एवं सउनि के के साहू, सउनि के के कोसले का सराहनीय योगदान रहा।
